May 18, 2025

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छत्तीसगढ़ लायंस

कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी ने जारी किये छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम के निर्देश…

यीशै दास जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई है, जिसके अनुसार जिले में 17 नवंबर 2023 को मतदान सम्पन्न होना है। निर्वाचन की घोषणा होने से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है, विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के परिपेक्ष्य में आमसभा, जुलूस, रोड-शो एवं रैली आयोजित करने तथा ऐसे कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तार यंत्र (लाउडस्पीकर) के उपयोग करने की अनुमति हेतु राजनैतिक दल व विभिन्न संगठनों द्वारा अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदनों पर भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुमति प्रदान करने हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने अधिकृत किया है। उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि सभाओं की अनुमति में दिनांक, सभा का स्थल एवं समय का स्पष्ट उल्लेख किया जाये तथा सभा के लिये लाउडस्पीकर का उपयोग धीमी आवाज करने के निर्देश दिये जाये। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभाएं आयोजित करने की अनुमति प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक होगी। जुलूस एवं रैली की अनुमति में जुलूस किस समय व किस स्थान से प्रारंभ होगा व कौन-कौन से मार्ग से गुजरेगा तथा किस स्थान व समय पर समाप्त होगा, उसका स्पष्ट उल्लेख अनुमति पत्र में किया जाये। सभा एवं जुलूस की अनुमति देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए, कि दो राजनैतिक दलों को एक ही समय में एक ही स्थान पर सभा की अनुमति नहीं दी जाएगी, साथ ही राजनैतिक दलों की सभाओं के बीच कम से कम दो घंटे का अंतर रखा जाये। किसी शासकीय, अशासकीय स्कूल के खेल मैदान परिसर में सभा की अनुमति नहीं दी जायेगी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जारी आदेश में कहा है कि अनुविभागीय दंडाधिकारी, राजनैतिक दल / अभ्यर्थी का आवेदन पत्र प्राप्त होते ही जिसमें उस पर प्राप्ति का समय व दिनांक तत्काल दर्ज करेंगे तथा जिस राजनैतिक दल / अभ्यर्थी द्वारा पहले आवेदन दिया गया है उसे पहले अनुमति देने बाबत विशेष ध्यान रखेंगे। इस हेतु अनुविभागीय दंडाधिकारी अपने कार्यालय में एक पंजी संधारित करेगें, जिसमें आवेदन का दिनांक, समय तथा आवेदक का नाम व संबंधित दल के नाम की प्रविष्टि की जावेगी तथा उसी के सामने संबंधित दल की सभा, जुलूस हेतु दी गई अनुमति का स्थान व समय भी दर्ज किया जावे, जिससे अन्य किसी पार्टी को उसी समय व स्थान पर सभा, जुलूस आयोजित करने संबंधी अनुमति न दी जा सके