यीशै दास जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट
जिले में विधानसभा चुनाव को निष्पक्षतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से मतगणना दिवस दिनांक 03 दिसम्बर 2023 को जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दौरान जिले की सभी मदिरा दुकानें बंद रखने के आदेश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने दिए है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में विधानसभा निर्वाचन 2023 को सम्पन्न कराने हेतु जिले में अवस्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान मनेन्द्रगढ़, झगराखांड़, खोंगापानी, विदेशी मदिरा दुकान मनेन्द्रगढ़, खोंगापानी तथा एफ.एल.4 (क) अनुज्ञप्ति क्लब ग्रीन पार्क, मनेन्द्रगढ़ को बंद रखने के लिए मतगणना तिथि दिनांक 03.12.2023 को सम्पूर्ण दिवस हेतु "शुष्क दिवस" घोषित किया हैं। उक्त अवधि में समस्त मदिरा दुकानों को पूर्णतः बंद रखे जाने का आदेश दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपरोक्त आदेश का पालन कड़ाई से किये जाने के निर्देश दिए हैं