May 17, 2025

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छत्तीसगढ़ लायंस

धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में मान.न्यायालय ने सुनाई कठोर कारावास की सजा…

यीशै दास जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट

दिनाँक 23/6/23 को मुखबिर की सूचना पर उप निरीक्षक के.एस. पैकरा थाना सोनहत द्वारा आरोपी राज कुमार साहू पिता दशरथ साहू उम्र करीब 48 वर्ष निवासी. कटगोड़ी रिखाई चौक थाना सोनहत जिला कोरिया (छ.ग.) के कब्जे से अवैध 25 नग अंग्रेजी शराब कीमत 5000 हजार रुपये 14 नग बियर 650ml कीमत 2940 रुपये 25 नग आई. फेन प्रीमियम विस्की 180 ml कीमत 3000 रुपये नगदी रकम 2620 रुपये जुमला रकम 13560 रुपये बरामद किया गया थाना सोनहत में अपराध क्रमाँक 119/2023 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया। आरोपी राजकुमार साहू पिता दशरथ साहू उम्र 48 वर्ष को दिनाँक 23.6.2023 के 18:43 बजे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
उक्त प्रकरण मे दिनांक 17 अक्टूबर 2023 को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहन सिंह कोर्राम महोदय द्वारा धारा- 34 (2) आबकारी अधनियम के आरोप में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।