यीशै दास संभाग प्रतिनिधि (सरगुजा)की खास रिपोर्ट

गौरतलब है कि।एक बड़ा ही सनसनीखेज मामला जिला-एमसीबी- क्षेत्र अंतर्गत थाना- खड़गवां का प्रकाश में आया है।
जहां एक कलयुगी पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर उक्त घटना को पुलिस को गुमराह करने आत्महत्या बताकर खुद प्रार्थी बन बैठा था । लेकिन पुलिस से सामने उसकी एक भी चालकी न चल सकी .वहीं थाना प्रभारी उप.निरीक्षक खड़गवा श्री सुनील तिवारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन के आधार पर हर पहलुओं की बारिकी से छानबीन कर उक्त घटना जो प्रार्थी – समान्य आत्महत्या बता पुलिस को जानकारी दिया था । उक्त मामले के (रहस्य )से पर्दा उठाते हुए।थाना -खड़गवां पुलिस ने कोई समान्य आत्महत्या का मामला न मानते हुए । उसे हत्या की घटना किया जाना डाक्टरों द्वारा दी गई (जांच )रिपोर्ट पर स्वीकार किया और विभिन्न जांच ,विवेचना ,उपरांत उक्त घटना के महज कुछ घंटों के अंदर ही हत्या का अपराध पंजीबद्ध करते हुए।आरोपी पति को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा करने में बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है।

उक्त संबंध में मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है।कि – दिनांक 03/01/26 को सूचक – मृतिका का पति प्रार्थी – देवनारायण आ. कृपाल सिंह जाति – गोंड उम्र लगभग 20 वर्ष निवासी- ग्राम- लकरापारा थाना – खड़गवां जिला -एम.सी.बी (छ.ग) द्वारा थाना- उपस्थित हो बताया कि- इसकी पत्नी (मृतिका -रवीना सिंह) जो घर के कमरे में लगे पंखे में गमछा से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है।की सूचना एवं जानकारी से प्रार्थी-सूचक के मौखिक सूचना पर मर्ग क्रमांक 03/26 धारा 194 भारतीय,न्याय,सुरक्षा ,संहिता के अंतर्गत मर्ग कायम कर उक्त मृतिका के (नवविवाहिता) होने से (कार्यपालिक) दण्डाधिकारी से कार्यवाही कराकर ।उक्त डाक्टरों की टीम से पोस्टमार्टम (पी.एम) कराया गया।जो उक्त (पी.एम) रिपोर्ट में मृतिका की मृत्यु ( हतयातमक ),(होमिसाइडल) प्रकृति का होना पाए जाने तथा उक्त मृतिका के परिजनों माता-पिता एवं अन्य गवाहों के कथन तथा परिस्थिति जन्य, साक्ष्य सबूतो के आधार पर अपराध धारा सदर सबूत का अपराध घटित करना पाये जाने से थाना – खड़गवां के अप.क्र 05/26 धारा 103(1),238 भारतीय न्याय संहिता का दिनांक 06/01/26 को पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जाकर उक्त प्रकरण संबंध में वरिष्ठ -अधिकारीयों को अवगत कराकर पुलिस महानिरीक्षक रेंज सरगुजा दीपक कुमार झा (आई.पी.एस) सहित पुलिस अधीक्षक महोदय एमसीबी रत्ना सिंह (आई.पी.एस) एवं नगर पुलिस अधीक्षक (चिरमिरी)दीपिका मिंज के कुशल मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी उप.निरीक्षक खड़गवां सुनील तिवारी द्वारा उक्त घटना की त्वरित/जांच,विवेचना कार्यवाही पश्चात घटना के महज चंद घंटों के भीतर उक्त (रहस्यमय) हत्या के मामले का पर्दाफाश करते हुए। आरोपी/अभियुक्त – देवनारायण सिंह को गिरफ्तार किया गया है।वहीं घटना संबंध में पुलिस द्वारा पुछताछ किए जाने पर आरोपी -द्वारा बताया गया कि – यह अपनी पत्नी की हत्या करने मारपीट किया था। जो उक्त मारपीट दौरान मृतिका- रवीना सिंह की मृत्यू हो गई थी ।और हत्या को आत्महत्या के रूप में प्रर्दशित करने की नियत से दिखाने वहीं कमरे में पड़े गमछे से फांसी का फंदा बना उसके गले लपेटकर उक्त कमरे में लगे पंखा में टांग देना बताए जाने पर प्रकरण के आरोपी- पति जो उक्त मामले का प्रार्थी -रहा को घटना दिनांक 06/01/26 के चंद घंटों के भीतर गिरफ्तार कर मान. न्यायालय के न्यायिक रिमांड पर जेल (दाखिल)कराए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित किया गया है।
उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी उप.निरीक्षक खड़गवां सुनील तिवारी, स.उ.नि विनय तिवारी ,स.उ.नि रविन्द्र कुर्रे,प्र.आर रमेश पाण्डेय,प्र.आर सुरेश गौड़ ,प्र.आर जितेन्द्र मिश्रा ,आर.अखिलेश जयसवाल,आर. पितांबर सिंह ,आर.उदय सिंह,आर.गणेश सिंह की बड़ी सराहनीय भूमिका रही।

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