July 4, 2025

Chhattisgarh Lions

छत्तीसगढ़ लायंस

विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के संचालन हेतु आवदेन 06 अगस्त तक आमंत्रित…

यीशै दास संभाग प्रतिनिधि (सरगुजा)की खास रिपोर्ट

छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण समिति संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार किशोर न्याय (बालकों के देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम यथा संशोधित 2021 की धारा 41 के प्रावधानों के तहत जिले में प्राप्त होने वाले देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले 06 वर्ष से कम आयु के बालकों यथा अनाथ, बेसहारा, परित्यक्त, अभ्यर्पित, बाल भिक्षुक, बाल तस्करी से पीड़ित, शोषण का शिकार, सड़क पर रहने वाले आदि बालकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए जिले में बाल देखरेख संस्था यथा विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के संचालन के इच्छुक अनुभवी एवं योग्य अशासकीय संस्था या संगठन से जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी भरतपुर (छ.ग.) हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।
विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण संचालित किये जाने हेतु शर्ते- संस्था या संगठन संचालन हेतु आवेदन करते समय संस्था या संगठन का सुसंगत अधिनियम, (सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973) के तहत पंजीयन होना अनिवार्य है। संस्था एंव संगठन के पास बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो। संस्था नीति आयोग दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत हो। विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण 10 बच्चों की क्षमता वाली बाल देखरेख संस्था के रूप में संचालित होगी। जिले में बाल देखरेख संस्था के संचालन हेतु इच्छुक, अशासकीय संस्था या संगठन द्वारा निर्धारित प्रारूप (प्रारूप 27) में आवेदन जिला बाल संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग मनेन्द्रगढ़ जिला-एम.सी.बी. के समक्ष आवेदन निर्धारित तिथि 06 अगस्त 2024 तक प्रस्तुत किये जा सकते है। आवेदन पत्र प्रारूप (प्रारूप 27) एवं आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की जानकारी, जिलों का पत्राचार का पता विभाग की वेबसाइट www.cgwcd.gov.in पर  एवं www.cgstate.gov.in  में उपलब्ध है। अधिक जानकारी हेतु जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क किया जा सकता है।