यीशै दास संभाग प्रतिनिधि ( सरगुजा)की खास रिपोर्ट
नाबालिग साले ने की बेरहमी से हत्या, शव को शौचालय गड्ढे में छिपाकर मिटाया सबूत.
अप. क्र 304/2024
धारा: 103(1), 238 BNS
दिनांक 04 अक्टूबर 2024 को सूचनाकर्ता द्वारा चौकी बचरा पोड़ी, थाना बैकुंठपुर में सूचना दी गई कि उनके पति घर पर नहीं हैं, उनका खाट जिस पर वो सोते थे वह भी गायब है। इस सूचना पर चौकी प्रभारी बचरा पोड़ी द्वारा पुलिस अधीक्षक कोरिया श्री सूरज सिंह परिहार को अवगत कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने तत्काल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी बैकुंठपुर एवं फॉरेंसिक टीम को सूचना की पुष्टि कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
कोरिया पुलिस की टीम ने सूचनाकर्ता के घर का बारिकी से निरीक्षण किया, जिसमे पाया कि कमरे में खून के छींटे हैं, उनका खाट रहर बाड़ी में पड़ा हुआ है ।और शौचालय का गड्डा पाटा हुआ है। उक्त परिस्थिति को देखकर पुलिस को संदेह हुआ कि उनके पति की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने तहसीलदार की उपस्थिति में संदिग्ध स्थल का उत्तखनन कराया, जिसमें शौचालय के गड्ढे से मृतक का शव बरामद हुआ। शव पर धारदार और नुकीले हथियार से गंभीर चोटों के निशान पाए गए। मौके पर मर्ग पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ की गई।
मर्ग जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि घटना के समय घर में मृतक के साथ केवल उसका नाबालिग साला ही मौजूद था। उचित संदेह के आधार पर नाबालिग साले से गहन पूछताछ करने पर उसने मृतक की हत्या करना स्वीकार किया। उसने बताया कि उसने टांगी और चाकू से सिर और शरीर पर वार कर हत्या की थी।
मृतक के शव परीक्षण, पंचनामा, घटनास्थल निरीक्षण, पूछताछ एवं मर्ग जांच के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि मृतक शराब पीकर अक्सर लड़ाई-झगड़ा करता था, जिससे उसका नाबालिग साला नाराज रहता था। इसी नाराजगी के कारण, दिनांक 03 अक्टूबर 2024 को दोपहर में, जब मृतक खाट पर सो रहा था, नाबालिग साले ने टांगी से मृतक के सिर पर तथा चाकू से उसके सीने, पेट और पैरों पर वार कर हत्या कर दी। हत्या के पश्चात, साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से, उसने मृतक के शव को शौचालय के सोखता गड्ढे में डालकर, उस पर गोबर, मिट्टी और पत्थर डालकर दबा दिया और खाट को रहर की बाड़ी में छिपा दिया था।
नाबालिग आरोपी का यह कृत्य धारा 103(1), 238 BNS के तहत अपराध होने से मर्ग जांच के आधार पर चौकी प्रभारी द्वारा थाना बैकुंठपुर में अपराध क्रमांक 304/2024 दर्ज किया गया। घटना में प्रयुक्त लोहे की टांगी और बड़ा चाकू जप्त कर नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर बाल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उसे बाल सुधार गृह अंबिकापुर भेज दिया गया है।
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