यीशै दास संभाग प्रतिनिधि (सरगुजा)की खास रिपोर्ट

छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा एक बड़ी राहत प्रदान करने उद्देश्य से एक अहम फैसला लेते हुए सड़क दुर्घटनाओं में आहत हुए व्यक्तियों को लेकर सभी कलेक्टर सहित पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी कर दिया गया है। उक्त आदेशानुसार अब सड़क दुर्घटनाओं में आहत/चोटिल हुए पिंडितो को नगद रहित ईलाज की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी साथ ही जिसकी पात्रता दुर्घटना की दिनांक अधिकतम एक सप्ताह अथवा 1,50000/रू . तक की पात्रता हो सकेगी उक्त स्कीम छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के समस्त 134 हॉस्पिटलों में लागू होगी वहीं देशभर के करीब 61 चिकित्सालयों पर भी प्रवास के दौरान उक्त योजना का लाभ उठाया जा सकेगा
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