यीशै दास संभाग प्रतिनिधि (सरगुजा)की खास खबर


विदित हो कि – एम.सी.बी जिला -क्षेत्र अंतर्गत थाना – केल्हारी का एक बड़ा ही सनसनीखेज खुलासा पुलिस द्वारा किया गया है।जिसमें तरंगित तार का प्रयोग किया गया था।जिससे एक व्यक्ति की उक्त तरंगित तार के चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई थी।फिर आरोपियों द्वारा पकड़े जाने के डर से तरंगित तार सहित अन्य घटनाक्रम में प्रयुक्त समानों को छिपा कर तितर -बितर कर दिया गया था । उक्त मामले पर थाना केल्हारी पुलिस द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन के आधार पर कड़ी दर कड़ी हर पहलुओं की बारिकी से छानबीन शुरू किया गया और अंततः उक्त घटना कोई समान्य घटना न होना मानते हुए अपराध पंजीबद्ध कर मुख्य आरोपी सहित 04 अन्य को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
उक्त मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है।कि -थाना – केल्हारी के एक मर्ग क्रमांक 29/2025 धारा -194 बी.एन.एस.एस के मृतक- पुशवाराम आ.जिनदलाल जाति- अगरिया उम्र लगभग 55 वर्ष निवासी- कैलाशपुर थाना – केल्हारी जिला- एम.सी.बी (छ.ग) के मृत्यु संबंध में जांच दौरान मौके से प्रार्थीया – हिरौदिया सहित अन्य गवाहों के कथनानुसार मृतक -पुशवाराम जो कि – दिनांक 21/10/2025 की रात्रि लगभग 1.30 बजे के आसपास अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लगाए गए कनेक्शन खींच रास्ते में लगाए गए अवैध विधुत कनेक्शन से उक्त करेंट के चपेट में आने से मौत होना पुलिस को बताए जाने से उक्त मृतक के शव का पंचनामा कार्यवाही उपरांत थाना- केल्हारी के अप.क्र 60/25 धारा -105,238 बी.एन .एस सहित 135(1)(ख) विधुत अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना / कार्यवाही में लिया गया उक्त विवेचना दौरान पुलिस अधीक्षक एम.सी.बी (छ.ग) रत्ना सिंह के निर्देशन पर एस.डी.ओ.पी मनेंद्रगढ़ ए. टोप्पो के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी उप.निरीक्षक केल्हारी टिकेश्वर यादव के कुशल नेतृत्व में पुलिस की एक विशेष टीम गठित कर उक्त अज्ञात आरोपीगणों की पतासाजी में जुट गई । अंततः थाना केल्हारी पुलिस को उक्त पतासाजी दौरान मुखबिर माध्यम सूचना प्राप्त होने से संदेही – जगत सिंह को थाना – तलब कर घटना संबंध में हिकमत- अमली याने कड़ाई से पुछताछ किया गया जो – संदेही अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ (कैलाशपुर )जंगल में जंगली जानवर को उक्त तरंगित तार में फसा कर मारने के लिए विधुत तार लगाया गया था।जिसके चपेट में आने से पुशवाराम की मौत हो गई। तदुउपरांत उक्त आरोपियों द्वारा मृतक- पुशवाराम के शव को कैलाशपुर (भुतही -डोंगरी ) जंगल में अपने सहयोगी 1-चैन सिंह एवं 2-घनश्याम निवासी -आमादमक सहित 3- ज्ञान सिंह 4- राजकुमार निवासी-केलुआ के साथ मिलकर छिपा देना एवं घटनाक्रम में प्रयुक्त किया गया जी.आई.तार एवं प्लास्टिक शी.शी ,झोला सहित समानों को अपने घर के आंगन में जमीन के अंदर गाड़कर छिपा-देना तथा बांस के खुट्टी को जला देना बताया जिससे उक्त आरोपीगणों के विरुद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना सदर सबूत का पाये जाने से उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर मान. न्यायालय के न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया है।
उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी उप. निरीक्षक टिकेश्वर यादव,स.उ.नि बुधराम,प्र.आर ललीत यादव ,प्र.आर संजय पाण्डेय,प्र.आर विनोद खलखो ,आर.सुरेश तिग्गा,आर.मुरारी सिंह ,आर.राजेश सेन ,आर.तेजप्रताप सिंह,आर. बालकरण कुजूर,आर. इंद्रजीत सिंह,आर. अनिमा मिंज ,चालक आर. अमित सिंह की बड़ी सराहनीय भूमिका रही।

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