
मनेंद्रगढ़- मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के जिला खैरागढ़ का एक प्रकरण उभर कर सामने आया है। जहां पीपल का पेड़ काटने वाले 2 युवकों पर धारा 295 सहित अन्य धाराओं के तहत पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उक्त प्रकरण इस प्रकार से है की छत्तीसगढ़ के जिला खैरागढ़ में आरोपी इमरान के द्वारा अपनी जमीन तक रास्ता निर्माण के लिए सरकारी जमीन में लगे एक विशालकाय पीपल का पेड़ आड़े आ रहा था। उक्त खबर को प्रमुखता से बड़े -बड़े न्यूज़ चैनल में दिखाया गया था।एवं समाचार पत्रों में भी खबर प्रकाशित किया गया था।जिसे देख उक्त क्षेत्र के ग्रामीणों ने ठेकेदार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया तब स्थानीय पुलिस ने उक्त प्रकरण को गंभीरता पूर्वक लेते हुए पेड़ काटने वाले दो युवकों को धारा 295 सहित अन्य धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था।
जिसमें माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी इमरान की जमानत याचिका स्वीकृत की गई है। पुलिस ने विवेचना के पश्चात आरोपी इमरान एवं अन्य के विरुद्ध खैरागढ़ न्यायालय में धार्मिक भावना को आहत करने एवं अन्य अधिनियम के तहत न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था।वहीं न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई प्रारंभ भी नहीं हुई थी। जिसमें उक्त आरोपी इमरान की ओर से माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में चल रही कार्यवाही को रोक लगाने एवं थाना – खैरागढ़ में दर्ज अपराध गंभीर धाराओं के तहत अंतिम प्रतिवेदन तैयार किया गया था ।न्यायालय विचारण रोक लगाने के साथ प्रकरण के खात्मे के लिए हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की गई थी। जिसकी सुनवाई डबल बेंच में मुख्य जस्टिस श्री रमेश सिंह एवं जस्टिस श्री रविंद्र कुमार अग्रवाल के न्यायालय में दिनांक 23/01/2026 को हुई थी ।जिसमें अधिवक्ता रामसेवक.सोनी के तर्क पर हाई कोर्ट ने खैरागढ़ में विचारण न्यायालय में चल रहे प्रकरण में अगली सुनवाई तक रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही नोटिस भी शासन पक्ष एवं प्रार्थी को जारी किए जाने का आदेश भी पारित किया गया है । तर्क में पेड़ काटे जाने का प्रकरण वन विभाग के अधिकार क्षेत्र का है.? और मामला जमीन के विवाद से जुड़ा होने का तर्क दिया गया है।

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