यीशै दास जिला ब्योरो चीफ की रिपोर्ट
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग महानदी भवन रायपुर के राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संशोधित प्रावधान 09 जून 2015 में निहित प्रावधान अनुसार राजस्व परिपत्र 6(4) के परिशिष्ट -1 की कंडिका-5 के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत निम्नानुसार आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत किया जाता है। दुर्घटना से मृत्य परिवारों को 32 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई। इस पर प्रकाश डालते हुए कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने बताया कि सर्प दंश के कारण, तालाब व कुआं में डूबन के कारण, आकाषीय बिजली गिरने के कारण एवं इत्यादि प्राकृतिक आपदा कारणों से मृत्य परिवारों के लिए छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
इसी के तहत जिले के डबरी के पानी में डूबने से मृतिका संगीता सिंह आत्मज रामकरण जाति गोंड़ निवास ग्राम मुर्किल तहसील कोटाडोल को, आकाशीय बिजली (गाज) गिरने से मृतक सुरेन्द्र सिंह आत्मज रामकुमार के वारिस निर्मला सिंह जाति गोंड़ निवासी पूंजी तहसील भरतपुर को, जहरीला सर्प काटने से मृतिका सुशीला के वारिस जगत सिंह जाति गोंड़ निवासी कटकोना तहसील खड़गवां को, केवई नदी के पानी में डूबने से मृतक जीत सिंह के वारिस भगवान सिंह आत्मज जय सिंह गोंड़ निवासी विश्रामपुर तहसील केल्हारी को, कुआं के पानी में डूबने से मृतिका कविता के वारिस गुलाब अगरिया आ. प्रताप जाति अगरिया निवासी ग्राम शंकरगढ़ तहसील मनेन्द्रगढ़ को, डबरी के पानी में डूबने से मृतक समयलाल के वारिस पार्वती पति स्व. समयलाल जाति गोंड़ निवासी ग्राम पैनारी तहसील मनेन्द्रगढ़ को, गढ्ढा के पानी में डूबने से मृतक रामकुमार के वारिस नंदू आ. रामकुमार जाति पण्डो निवासी सरभोका नवाडीह तहसील मनेन्द्रगढ़ को तथा जहरीले सर्प के काटने से मृतक आनन्द सिंह आ. अजमेर सिंह के वारिस हिरमन बाई पति आनंद सिंह जाति गोंड़ निवासी ग्राम महाराजपुर तहसील मनेन्द्रगढ़ को 4-4 लाख रूपये की स्वीकृति दी गयी है।
उपरोक्त स्वीकृत राशि का व्यय मांग संख्या-58 मुख्य शीर्ष 2245 प्राकृतिक आपदा राहत के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में विकलनीय होगा।
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