यीशै दास संभाग प्रतिनिधि ( सरगुजा)की खास रिपोर्ट
छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा आदेश क्रमांक एफ-15-4/2007/25-2/आजाक/6464 दिनांक 16 अगस्त 2007 के अनुसार विभागीय छात्रावास/आश्रमों में निवासरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए स्वस्थ तन स्वस्थ मन {स्वास्थ्य सुविधा} योजना वर्ष 2007 के प्रावधान के अंतर्गत शिक्षा सत्र 2024-25 में जिले में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता वाले छात्रावास/आश्रमों में चिकित्सीय परीक्षण स्थानीय स्तर पर अनुबंध के आधार पर किये जाने हेतु निजी प्रैक्टिशनर चिकित्सक MBBS/BAMS से आवेदन आमंत्रित किया गया है। जिसकी आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16 जुलाई 2024 सायं 5:00 बजे तक है।
स्वस्थ तन स्वस्थ मन {स्वास्थ्य सुविधा} योजना वर्ष 2007 की नियम शर्ते इस प्रकार है:-
- प्रत्येक संस्था हेतु चिकित्सक का अनुबंध शैक्षणिक सत्र 2024-25 माह अप्रैल 2025 तक के लिये होगा।
- निजी प्रेक्टिशनर चिफिलाक अपने लेटर हेड में एक या एक से अधिक संस्था हेतु अर्जित डिग्री छग मेडिकल काउंसिल बोर्ड से मान्यता अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज के साथ सहायक आयुक्त आदिवासी विकास मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के नाम से आवेदन पत्र दिनांक 16 जुलाई 2024 सायं 5:00 बजे तक पंजीकृत डाक से अथवा सीधे जमा कर सकते है। डाक विलंब या नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा ।
- अनुबंध हेतु चिकित्सक चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। यह एक अनुबंध है इसका शासकीय सेवा से संबंध नहीं है।
- अनुबंधित निजी चिकित्सक 50 सीटर छात्रावास आश्रम तथा बच्चों को चिकित्सीय परीक्षण हेतु रूपये 750/- प्रति भ्रमण एवं 100 सीटर छात्रावास आश्रम के बच्चों के चिकित्सीय परीक्षण हेतु 1200/- प्रति भ्रमण मानदेय दिया जाएगा । अनुबंधित चिकित्सक माह में कम से कम 02 बार अनुबंधित छात्रावास आश्रम के निवासरत छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे तथा स्वास्थ्य सलाह एवं स्वास्थ्य सुझाव देगें। बालिकाओं के लिए महिला चिकित्सक को प्राथमिकता दिया जाएगा ।
- चिकित्सक को प्रत्येक छात्रावास आश्रम का स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत स्वास्थ्य पंजी में विवरण दर्ज किया जाना होगा तथा सभी छात्र छात्राओं का हेल्थ कार्ड भी तैयार किया जाना होगा। प्रत्येक भ्रमण के अंतराल में 15 दिवस का अंतर होना अनिवार्य होगा। विशेष परिस्थिति में विभाग अथवा छात्रावास आश्रम अधीक्षक के द्वारा चिकित्सक को उपरोक्त अवधि के पूर्व भी स्वास्थ्य परीक्षण हेतु बुलाया जा सकता है।
- अनुबंधित चिकित्सक यथा संभव अवकाश के दिन छात्रावास आश्रमों में भ्रमण हेतु कार्यक्रम बनायेंगे। जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो ।
- चिकित्सक एक या एक से अधिक संस्थाओं के लिए अनुबंधित किये जा सकेगें।
- स्वस्थ तन.स्वस्थ मन हेतु आवेदन करने वाले चिकित्सक किसी शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित संविदा के रूप में कार्यरत नहीं होना चाहिए तत् संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- नियमों एवं शर्तों की जानकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में कार्यालयीन दिवस में अवलोकन किया जा सकता है अथवा जिले के वेबसाईट www.manendragarh-chirmiri-bharatpur.cg.gov.in पर भी अवलोकन किया जा सकता है।
सभी इच्छुक और योग्य चिकित्सकों से समय पर आवेदन करने की अपील की गई है।
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