December 23, 2024

Chhattisgarh Lions

छत्तीसगढ़ लायंस

छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल बसों का किया गया औचक निरीक्षण…

यीशै दास संभाग प्रतिनिधि (सरगुजा)की खास रिपोर्ट

पूर्व की मीटिंग में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करने पर 05 बसों पर की गई चालानी कार्यवाही.

15 दिवस के भीतर कमियों को पूर्ण कर पुनः जाँच कराने के दिए निर्देश.

सड़क पर अनुशासन और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कोरिया श्री सूरज सिंह परिहार के निर्देशानुसार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 02 सितंबर 2024 को स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए एक विशेष पॉइंट लगाया गया था, जहाँ स्कूली बसों में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक संसाधनों की जांच की गई। जाँच के दौरान केंद्रीय विद्यालय बैकुंठपुर की 05 संचालित स्कूल बसों में कमियाँ पाई गई, जिससे माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन नहीं किया जा रहा था। अतः, प्रत्येक बस से 2-2 हजार रुपये का समन शुल्क वसूल कर चालानी कार्यवाही की गई है और सभी खामियों को 15 दिनों के भीतर सुधारने का निर्देश देते हुए पुनः जांच कराने के आदेश दिए गए हैं।

स्कूली बसों की जांच में पाई गई कमियों के चलते सभी बसों को पुलिस लाइन ग्राउंड बैकुंठपुर में लाकर चालकों को पुनः उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया। जिसमे निर्देश दिया गया है कि बसों पर “On School Duty” लिखा जाए, खिड़कियों पर जाली होगी, प्राथमिक उपचार पेटी और अग्नि समन यंत्र अनिवार्य होंगे। प्रशिक्षित परिचारक और छात्राओं के लिए महिला स्टाफ जरूरी होंगे। केवल 5 वर्षों के अनुभव वाले चालक ही बस चलाएंगे, बस में बच्चों के अलावा कोई नहीं बैठेगा, सीट के नीचे बस्ते के लिए जगह होनी चाहिए, बस 12 वर्ष से पुरानी नहीं होनी चाहिए, सभी कागजात पूर्ण और वैध होने चाहिए। उक्त जांच कार्यवाही के दौरान यातायात प्रभारी रक्षित निरीक्षक विपुल आनंद जांगड़े़, सउनि किशुन राम भगत एवं यातायात स्टाफ उपस्थित रहे।

गौरतलब है कि वरिष्ठ कार्यालयों से प्राप्त मौखिक और लिखित निर्देशों के अनुसार, स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंगलवार 16 अप्रैल 2024 को कोरिया पुलिस ने विद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में प्राचार्यों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, जिसमें चालक एवं परिचालकों के उत्तरदायित्व, चालकों के चरित्र सत्यापन, और विद्यालय वाहनों में सुरक्षा उपायों की अनिवार्यता पर जोर दिया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी स्कूली बसों में सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक के उपरांत, पुलिस वाहन शाखा द्वारा 17 स्कूली बसों की जांच भी की गई, जिसमें 08 वाहनों में कुछ कमियाँ पाई गईं, जिन्हे ठीक करने के निर्देश भी दिए गए थे।

इसके अतिरिक्त पॉइंट ड्यूटी के दौरान माल वाहक वाहन पिकअप क्रमांक सीजी 16 सीपी 3581 में सवारी परिवहन करते पाए जाने पर 5000 रुपए का समन शुल्क भी वसूल किया गया है।

You may have missed