December 23, 2024

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नशे के अवैध कारोबार पर कोरिया पुलिस की बड़ी कार्यवाही …

यीशै दास संभाग प्रतिनिधि (सरगुजा)की खास खबर

पटना जिला कोरिया में लगभग 1 लाख 12 हजार का गांजा किया गया जप्त.

अप.क्र :- 244/24
धारा :- 20(बी) NDPS एक्ट

अभियुक्त का नाम :-
ओमप्रकाश तिवारी उर्फ छोटू आ. सुरेश तिवारी उम्र करीब 35 वर्ष निवासी- केतका थाना -सूरजपुर जिला -सूरजपुर हाल मुकाम डिपार्टमेन्ट कालोनी विश्रामपुर- थाना-विश्रामपुर जिला सूरजपुर (छ०ग०)

जप्त संपत्ति का विवरण-
07 किलो 500 ग्राम गांजा कीमती बाजरू मुल्य लगभग 1,12,000.रू, होण्डा सिटी कार कीमती लगभग 4,50,000 रू, एक मोबाईल सेट ओप्पो कंपनी कीमती 16000 रू, अलग से कागज में लिपटा हुआ 02 सिम जियो कंपनी एवं 02 सिम एयरटेल कुल जुमला करीब 5,78,000 रू

कोरिया पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के निर्देश पर 02 अक्टूबर से 08 अक्टूबर तक जिला पुलिस द्वारा नशा मुक्ति सप्ताह चलाया जा रहा है‌।, जिस पर एसपी कोरिया द्वारा जिले के समस्त प्रभारियों को अधिक से अधिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

जिसके तारतम्य में दिनांक 04 /10/ 24 को थाना प्रभारी पटना को मुखबीर से सूचना मिली की एक व्यक्ति सूरजपुर की ओर से कुडेली मार्ग से होते हुए छिंदिया पटना की ओर सफेद रंग का होण्डा सिटी कार में अवैध गांजा रखकर बिक्री करने हेतु आ रहा है। उक्त प्राप्त सूचना से थाना प्रभारी पटना द्वारा पुलिस अधीक्षक कोरिया सूरज सिंह परिहार को अवगत कराया गया, जिनके द्वारा तत्काल उक्त आरोपी को पकड़ने हेतु निर्देशित किया गया था।

जिस पर मुखबीर के बताये स्थान पर थाना -पटना से स.उ.नि शैलेन्द्र त्रिपाठी एवं हमराह स्टॉफ द्वारा ग्राम-छिंदिया के आगे पुलिया के पास तस्दीक हेतु पहुंचे। जहां पर कुछ समय इंतजार करने पर मुखबीर के बताए अनुसार एक सफेद रंग का होण्डा सीटी कार के सामने से आते हुए दिखा। जिसे थाना पटना पुलिस टीम द्वारा रोककर उससे उसका नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम ओमप्रकाश तिवारी उर्फ छोटू पिता सुरेश तिवारी उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी केतका थाना सूरजपुर जिला सूरजपुर हाल मुकाम डिपार्टमेन्ट कालोनी विश्रामपुर थाना विश्रामपुर जिला सूरजपुर का रहने वाला बताया, उस व्यक्ति की कार का स्वतंत्र गवाहों के समक्ष तलाशी ली गई। उक्त कार के पीछे डिक्की में से सेलो टेप से लिपटा हुआ कुल 04 पैकेट में 07 किलो 500 ग्राम गांजा कीमती लगभग 1,12,000.रू .को बरामद किया गया है।

अभियुक्त का उक्त कृत धारा 20 (बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत अजमानतीय अपराध होने से उक्त आरोपी को दिनांक 04 अक्टूबर 2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा रहा है।