यीशै दास संभाग प्रतिनिधि (सरगुजा)की खास खबर
लालन-पालन नहीं कर पाने के कारण नवजात बच्चे को छोड़ा जंगल में, पुलिस ने की वैधानिक कार्यवाही.
एसपी कोरिया ने पुलिस टीम को नगद पुरस्कार से किया सम्मानित.
बैकुण्ठपुर की यातायात शाखा एवं थाना चरचा द्वारा 25 अक्टूबर 2024 को एक सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मासूम बच्चे को सुरक्षित बचाया है। यह घटना चरचा थाना क्षेत्र के नगर रोड की है, जहाँ यातायात शाखा की टीम वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान उन्हें यह सूचना मिली कि नगर जंगल से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। इस पर यातायात टीम ने तत्काल त्वरित कार्यवाही करते हुए रोने की आवाज की दिशा में जंगल के भीतर प्रवेश किया। टीम ने तत्परता और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए जंगल में खोजबीन आरंभ की और अंततः रोते हुए बच्चे को खोज निकाला।
जंगल से बरामद उक्त बच्चे को यातायात दल ने तत्काल प्राथमिक उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नगर में पहुँचाया। इसके साथ ही, उन्होंने चरचा थाने को इस घटना की सूचना दी, जिससे आवश्यक कानूनी कार्यवाही की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 04 माह के नवजात बच्चे को प्रारंभिक चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई गई और उसकी स्थिति का आंकलन किया गया है। इसके पश्चात, अधिक उन्नत चिकित्सकीय सुविधाओं के लिए उसे जिला चिकित्सालय, बैकुण्ठपुर रेफर कर भर्ती कराया गया है, ताकि बच्चे को उचित और पूर्ण उपचार मिल सके।
इस मामले में थाना चरचा द्वारा विधिवत् कार्यवाही करते हुए सभी संबंधित शासकीय एजेंसियों को सूचना दी गई थी। प्रार्थी -राहुल ठाकुर आ.विजय ठाकुर निवासी -सेमरा-नागपुर जिला( एमसीबी )के रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना चरचा में अप.क्र 245/24 धारा 93 BNS के तहत मामला दर्ज विवेचना में लिया गया था। पुलिस द्वारा इस मामले में व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए गहन जांच आरंभ किया था, जिससे बच्चे की पहचान और उसके परिजनों का पता लगाया जा सके। विवेचना के दौरान पीड़ित शिशु के परिजनों का पता चलने पर आरोपिया निवासी- राधारमन नगर (नागपुर पोड़ी )जिला (एमसीबी) को तलब कर पूछताछ किया गया। जो बताई की वर्ष 2024 में वह बृजेश पंडो के विरुद्ध थाना पोंडी में अप.क्र. 59/2024 धारा-363, 366, 376 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध कराई थी। आरोपिया की आर्थिक स्थिति ठीक नही होने से वह अपने बच्चे का पालन-पोषण नही कर पा रही थी।
इसी कारण दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को वह बच्चे को नगर जंगल मे छोड़ दी थी। प्रकरण में आरोपिया के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर बाल कल्याण समिति (बैकुण्ठपुर) को अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचित किया गया है।
इस सराहनीय कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक कोरिया सूरज सिंह परिहार ने यातायात शाखा और चरचा थाना की टीम के कार्य को विशेष रूप से सराहा है। उन्होंने टीम की तत्परता की सराहना करते हुए उनके उत्साहवर्धन हेतु पुलिसकर्मियों को नगद पुरस्कार प्रदान किया है।
उक्त अवसर पर थाना प्रभारी चरचा उ.नि. प्रमोद पाण्डेय, स उ.नि. किशुन राम भगत, यातायात शाखा, आर. राकेश मिश्रा, यातायात शाखा, आर.चालक केशव सोनवानी, यातायात शाखा, आर. राजेश रागड़ा, थाना चरचा तथा लांस नायक महेश मिश्रा, यातायात शाखा को नगद राशि के साथ पुरस्कृत किया गया है।
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