यीशै दास संभाग प्रतिनिधि(सरगुजा)की खास रिपोर्ट
एमसीबी जिला क्षेत्र अंतर्गत मनेंद्रगढ़ में आज दोपहर करीब 2 बजे राजस्व विभाग, पुलिस सिटी कोतवाली सहित कोटवार की टीम एन.एच 43 में अतिक्रमण हटाने के दौरान सीमेंट,शीट दुकान संचालक एवं तहसीलदार के मध्य विवाद उपज गया और तू.तू मैं होने लगा तत्पश्चात तहसीलदार सहित संयुक्त टीम की उपस्थिति में उक्त दुकानदार के द्वारा अतिक्रमण कर रखा गया नया सीट करीब 70 नग को जेसीबी मशीन माध्यम तहसीलदार द्वारा तोड़वाकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। उक्त संबंध में दुकान संचालक जो थाना जाने अपनी बाईक से निकल गया था।वह पुनः वापस आया और तहसीलदार से मारपीट तथा जमकर गाली – गलौच किया गया जिसे देखते हुए तत्काल घटना स्थल से पुलिस टीम द्वारा उक्त दुकान संचालक को अपने साथ थाना वाहन से लेकर रवाना हो गई।
दरअसल पूरा मामला के संबंध में तहसीलदार ने मिडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि – प्राथमिक शाला मौहारपारा है। उसकी बाउंड्रीवाल को घेरकर गौशाला एवं शेड का निर्माण कर लिया गया था । तथा दुकान निर्माण करके उसको हटाने के लिए 2-3 बार नोटिस दी गई थी। और अब तक इन्होंने हटाया नहीं था। उसको संज्ञान में लेते हुए आज पुलिस बल और संयुक्त बल द्वारा उसको हटाया जा रहा है। ताकि जो प्राथमिक शाला है वह क्लियर हो सके । इसके पश्चात तहसीलदार की संयुक्त टीम द्वारा वहीं पास के ही दुकान पर जाकर समझाईश देने का प्रयास किया गया तभी यह वाक्या घटित हुआ ऐसा बताया जा रहा है।
तदुउपरात घटनास्थल के आसपास के कुछ दुकानों पर अतिक्रमण कार्यवाही जारी रखते हुए समानों को जप्ती की कार्यवाही करते नगर पालिका के ट्रैक्टर वाहन से भरकर जप्त किया गया
जिसके कुछ देर बाद शहर के व्यापारी संघ थाना पहुंच एक लिखित आवेदन पत्र सौंप तहसीलदार पर कार्यवाही करने की मांग पर अड़े रहे । व्यापारी संघ का कहना था कि अगर उसने गलत किया है। तो उस सीट को जब्ती की कारवाई किया जाना था ।न कि तोड़ने की कार्यवाही होनी थी । तत्पश्चात देर शाम गहमागहमी के बीच सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा दुकान संचालक नितिन अग्रवाल के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय पेश किया गया वहीं उक्त संबंध में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी सुनील तिवारी ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि -अतिक्रमण हटाने प्रशासनिक अमला, नगर पालिका, पुलिस की टीम गई हुई थी। मौहारपारा के पास अतिक्रमण हटाते समय नितिन अग्रवाल के द्वारा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के साथ हाथ- मुक्का से मारपीट की गई अतिक्रमण हटाने के दौरान उस पर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें शासकीय काम में बाधा पहुंचाना, मारपीट करना, शासकीय कर्मचारी पर हमला करने की धारा 121(1)132,221,296,351(2),115(2) भारतीय न्याय संहिता का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
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