यीशै दास संभाग प्रतिनिधि ( सरगुजा)की खास रिपोर्ट

बता दें कि – सुत्रो द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री विवेक कुमार तिवारी प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनेंद्रगढ़ की अदालत का फैसला 08/4/2025 को आया है। जहां जमीन विवाद में चाचा की हत्या का अपराध कारित करने का जुर्म साबित होने पर भतीजा-बहू को सुनाई (आजीवन कारावास )की सजा मिली है । गौरतलब है कि -थाना- झगड़ाखाड अंतर्गत कोड़ा चौकी क्षेत्र में 24 मार्च 2024 को हुई थी घटना
More News
जप्त गांजा, नशीली इंजेक्शन और टेबलेट को एसपी की मौजूदगी में किया गया नष्ट…
जिले से 50 श्रद्धालुओं का दल अयोध्या धाम के लिए हुआ रवाना…
जिले के नगरपालिकाओं में पंडाल, धरना, जुलूस और रैली के लिए नए दिशा-निर्देश जारी…