May 31, 2025

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ब्रेकिंग एमसीबी – मान. न्यायालय द्वारा आया फैसला …07 वर्ष कारवास की हुई सजा

यीशै दास संभाग प्रतिनिधि (सरगुजा)की खास रिपोर्ट

सुत्रो द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार एक पुराने लंबित प्रकरण पर मान. न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए ग्राम- पंचायत चनवारीडाड के चर्चीत एक व्यक्ति को 07 वर्ष की सजा सुनाई गई है।
सुत्र यह भी बताते हैं। कि उक्त चर्चा में बने रहने वाला व्यक्ति कोई और नही बल्कि ब्रजमोहन सिंह मार्को है।
जिसके द्वारा निरंतर विभिन्न विभागों को दबाने का प्रयास किया जाता रहा है।कभी सूचना अधिकार का हवाला देकर तो कभी पुलिस विभाग के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करके तत्पश्चात उक्त व्यक्ति के सजा मिलने के निर्णय ने यह बात साफ कर दी है।कि आरोपी कोई भी हो और कितने ही तमाम हथकंडे अपना लें कतई बख्शा नहीं जायेगा और उक्त मामला जो अपील पर भी लगा रहा जिसे भी मान. (न्यायालय )द्वारा खारिज कर दिया गया है।
वहीं सुत्र यह भी बताते हैं।कि -आरोपी ब्रजमोहन सिंह मार्को को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर सिटी कोतवाली मनेंद्रगढ़ लाया गया जहां से मान. न्यायालय के आदेश उपरांत आरोपी का विधिवत् डाक्टरी मुलाहिजा करा (जेल )दाखिला करा दिया गया है।
उक्त व्यक्ति जो‌ किसी की भी छवि खराब करने से बाज भी नहीं आता था ।और बड़े – बड़े डिग हांक अधिकारी / कर्मचारीयो /शासन – प्रशासन को भी अपने आगे कुछ नहीं समझता था। किंतु एक कहावत है। न कि होशियार कौआ ……में ही चोंच मारता है ।
जिसकी अब सारी हेकड़ी (न्यायालय )द्वारा निकालते हुए सीधे (जेल) का रास्ता दिखा दिया है। जहां उसे अब 7 वर्ष तक सजा काटना होगा ऐसा सुत्र बताते हैं।
गौरतलब है।कि- धारा 307 के मामले पर वर्ष 2020-21 में पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन था ।अब जाकर उक्त प्रकरण में सजा मिली है ।

उक्त संबंध में सिटी कोतवाली मनेंद्रगढ़ थाना प्रभारी उप निरीक्षक श्री सुनील तिवारी ने मिडिया को जानकारी देते हुए बताया कि – वर्ष 2020-21 के एक पुराने प्रकरण में धारा 307 के मामले पर एक महिला और ब्रजमोहन सिंह मार्को को मान. न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है।उसी के परिपालन में उक्त दोनों को हिरासत में लेकर (जेल )भेज दिया गया है।