यीशै दास संभाग प्रतिनिधि (सरगुजा)की खास रिपोर्ट

बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र अनुसार क्र. एफ 5-01/2021/8-परि—मोटरयान अधिनियम 1988(1988 का स 59)की धारा 65 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा भारत सरकार , सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना क्र.का.आ.1980(अ) दिनांक 30 नवंबर 2000 के अनुसरण में राज्य सरकार एतदद्वारा द्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनीदृष्टि पंजीयन प्रधिकारी को वाहन के पंजीयन चिन्ह के रूप में उपयोग करने के लिए उसके सम्मुख कालम (3) में की गई तत्स्थानी प्रविष्ठि में विनिदिष्ट कोड नंबर आवंटित करती है।
जो इस प्रकार से है।
1- मोहला-मानपुर – अंबागढ़ चौकी को CG- 32
2- सारंगढ़ – बिलाईगढ CG-33
3- खैरागढ़ – छुईखदान- गण्डई
CG-34
4- मनेंद्रगढ़ – चिरमिरी – भरतपुर
CG-35
5- शक्ति CG-36
गौरतलब हो कि – मनेंद्रगढ़ – चिरमिरी – भरतपुर एक नया जिला होने के बाद से अब तक अविभाजित जिला- कोरिया का बारकोड का ही प्रयोग किया जा रहा था ।जो CG-16 रहा है। लेकिन अब जल्द ही राजपत्र में जिला मनेन्द्रगढ – चिरमिरी – भरतपुर का अलग CG-35 बारकोड अंक प्राप्त हो जाने से जल्द ही एमसीबी जिले के वाहनों का नंबर बदल हुआ नजर आयेगा

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