June 21, 2025

Chhattisgarh Lions

छत्तीसगढ़ लायंस

अधिवक्ता को पता नही…. क्लाइंट ने बदल लिया बाप?

मनेंद्रगढ-हम आपको बता दें की इस मनेंद्रगढ़ क्षेत्र अंतर्गत एक बाहरी प्रांत का व्यक्ति देबदास राय पिता भूबन मोहन राय के द्रारा वार्ड नंबर 14 मनेंद्रगढ़ झगराखांड़ रोड सोनकर किराना दुकान के पास में स्थित रेलवे की भूमि को अतिक्रमण कर उक्त भूमि पर तीन मंजिला पक्का मकान बनाकर उक्त मकान में मेडिकल स्टोर संचालन हेतु वैध दस्तावेज न होते हुए फर्जी दस्तावेजों के तहत  भूतपूर्व भ्रष्ट औषधि प्रशासन कमलकांत पाटनवार कोरिया से जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ दवाई घोटाला प्रकरण में फंसे हुए है उनसे मिली भगत कर वर्ष 2017 से 2022 तक के लिए मेडिकल स्टोर्स संचालन हेतु लाइसेंस जारी करवा लिया था और इतना ही नही चालाक लोमड़ी की तरह बड़ी चालाकी से उक्त लाईसेंस का 2027 तक की अवधि तक के लिए वैधता करवा कर अपने को तीस मारखां समझ रहा था ।लेकिन उसे पता नही था की आर.टी.आई से भ्रष्टाचार की पोल खुलने वाली है ।और वही बात हुई।आर.टी.आई के तहत प्राप्त दस्तावेजों का अवलोकन करने से पता चला कि देबदास राय पिता भूबन मोहन राय वार्ड नंबर 14 झगराखांड रोड सोनकर किराना दुकान के पास मनेंद्रगढ़ के द्रारा भूतपूर्व भ्रष्ट औषधि प्रशासन कोरिया से मिली भगत कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मेडिकल स्टोर्स संचालन हेतु वर्ष 2017 से 2022 तक की अवधि के लिए लाईसेंस जारी करवा लिया इतना ही नही आन लाईन 2027 तक की अवधि के लिए उक्त लाईसेंस का रिनु़वल भी करवा लिया था। तब उक्त लाईसेंस को निरस्त कराने शिकायत की गई के पश्चात औषधि निरीक्षक कोरिया के द्वारा दिनांक 19/05/2025 को जांच के दौरान देबदास राय को 7 दिवस के अंदर भूमि संबंधित वैद्य दस्तावेज बी-1खसरा,नकसा सहित बिंदु
क्र. 8, 9, 10 11,12,13 तक दस्तावेज प्रस्तुत करने आदेशित किया गया था। किंतु 07 दिवस अंतर्गत देबदास राय पिता भूबन मोहन राय के द्वारा दिनांक 26/05/2025 को केवल मल्मा क्रय दस्तावेज ही प्रस्तुत किया है ।जो वैद्य दस्तावेज नही है?उक्त दस्तावेज मेडिकल  स्टोर्स संचालन हेतु लाईसेंस जारी करने योग्य नही है? इसके अतिरिक्त देबदास राय ने अपना बाप बदलने से पहले अपने अधिवक्ता से बिना सलाह के अपना बाप तक बदल लिया? जिसकी कानो कान अधिवक्ता महोदय को खबर तक नही?कारण की इस बार देबदास राय ने दिनांक 26/05/2025 को औषधि निरीक्षक कोरिया के समक्ष एक ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत कर उड़ता तीर ले लिया जो नगर पालिका मनेंद्रगढ़ से जारी संपत्ति कर रसीद बुक नंबर 59 मांग पंजी क्र.154 जिसकी अवधि 03/12/2011 से 2011-12 तक की है जिसमें देवदास राय पिता एस.राय वार्ड नंबर 05 मनेंद्रगढ़ अंकित है।
जबकि अन्य दस्तावेजों में देबदास राय पिता भूबन मोहन राय दर्ज है। इस तरह देबदास राय ने अपना बाप तक बदल लिया जिसकी खबर उसके अधिवक्ता महोदय को नही हुई यह बात पाठकों को हजम नही हो रही जबकि उसके मामले पैरवी भी कर रहे? वही देबदास राय को 2017 से दवाई क्रय-विक्रय करने जारी किये गये लाईसेंस को जल्द ही निरस्त कर दिया जायेगा लेकिन इस क्षेत्र के लोगों को दाद देना पड़ेगा कारण की इतने अच्छे लोग है ।की देबदास राय की बीमारी को देखकर सपोर्ट कर रहे जबकि देबदास राय द्वारा किया गया फर्जीवाड़ा उक्त लोगों को दिखाई नही दे रहा जो उक्त फर्जी पर बड़ी हमदर्दी दिखा रहे यदि ऐसा है तो उक्त फर्जी को अपने घर में क्यों नही रख लेते भाई?सबुत के तौर पर हमदर्दी जताने वालों को अवगत कराने देबदास राय द्रारा बाप बदलने वाली संपत्ति कर रसीद की कापी का अवलोकन कर उक्त फर्जी को सपोर्ट न करें।