यीशै दास संभाग प्रतिनिधि (सरगुजा)की खास रिपोर्ट.

बता दे कि-सूत्रों द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार मनेंद्रगढ़ शहर को झंझोर कर रख देने वाली एक घटना दिनांक 31/01/25 को हुई थी। जहां आरोपी – विरेन्द्र कुमार उर्फ शनि परहुआ निवासी – रेल्वे कालोनी वार्ड क्रमांक 03 थाना – मनेंद्रगढ़ जिला -एमसीबी (छ.ग)द्वारा रेलवे के पुराने खंडहरनुमा मकान में नाबालिक स्कूली छात्रा की हत्या कर दी गई थी। जिस पर सिटी कोतवाली मनेंद्रगढ़ थाना प्रभारी सुनील तिवारी द्वारा बड़ी तत्परता दिखाते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर उक्त आरोपी की गिरफ्तारी कर साक्ष्य,सबूत, एविडेंस ,सहित घटनास्थल निरीक्षण कर तमाम सबूते एकत्र किया गया था। एवं उक्त तमाम सबूतों को मान. न्यायालय पेश किया गया था ।
और महज 8 माह के अंदर उक्त मामले पर माननीय न्यायालय मनेंद्रगढ़ ने घटना की गंभीरता, पुलिस द्वारा सौंपे गए सबूत ,को संकलन किया गया।
जाकर दिनांक 24/09/2025 को अभियुक्त- विरेन्द्र कुमार उर्फ सन्नी परहुआ को बड़ी बेरहमी से हत्याकारित करने एवं जुर्म साबित होने पश्चात दोषी मानते हुए। प्रथम सत्र न्यायधीश विवेक कुमार तिवारी की न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जिसमें पुलिस की भी अहम भूमिका रही है।आरोपी की गिरफ्तारी से लेकर,जांच /विवेचना,सहित तमाम सबूत पेश करने से लेकर अभियुक्त को सजा दिलाने तक सिटी कोतवाली मनेंद्रगढ़ पुलिस का अहम योगदान रहा है।
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