जय जायसवाल क्राइम रिपोर्टर छत्तीसगढ़ लाइंस न्यूज़
हम आपको बता दे की अवैध कार्यों में लिप्त लोगों पर लगातार पुलिस कड़ी नजर लगाए हुए हैं तथा अब ऐसे अवैध कारोबारियों का पुलिस से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी साबित होता नजर आ रहा है इसका एक जीता जागता प्रमाण थाना केल्हारी क्षेत्र अंतर्गत का प्रकाश में आया है जहां लाखों रुपए के मवेशियों को ट्रकों में भरकर ले जाते हुए 4 आरोपियों को पुलिस द्वारा मवेशी सहित गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है उक्त मामला इस प्रकार से है कि दिनांक 05/06/ 2022 को मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि सीधी मध्य प्रदेश से धनहर केल्हारी मार्ग को होते हुए कोतमा की ओर से ट्रक क्रमांक MP- 53 -GA-2192 तथा ट्रक क्रमांक MP-53 -GA- 3253 में कृषक पशुओं को ठूस-ठूस कर क्रूरता पूर्वक निर्दय होकर अवैध रूप से परिवहन कर रहे हैं उक्त मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर हमराह स्टाफ तथा स्वतंत्र गवाहों को साथ लेकर ग्राम धनहर पहुंच मुखबीर के बताए अनुसार ट्रक वाहनों को पुलिस द्वारा नाकाबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया। चेकिंग करने पर ट्रक वाहन में 15 रास भैंसा, 01 रास भैंस तथा 32 नग बैल भरा हुआ मिला। मौके पर ट्रक चालक तथा परिचालक से कृषक पशु परिवहन करने के संबंध में वैद दस्तावेज तथा पास परमिट पेश करने हेतु नोटिस दिया गया चालक तथा परिचालक के द्वारा ट्रक चालक परिचालक के द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। मौके पर घटना में प्रयुक्त ट्रक क्रमांक एमपी 53GA 2192 तथा एमपी 53 GA 3253 तथा 15 नग भैसा, 01 रास भैंस तथा 32 रास बैल कुल 48 नग मवेशी कीमती 26,10,000 रुपए को जप्त किया गया। उपरोक्त कार्यवाही कोरिया पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी मनेंद्रगढ़ राकेश कुमार कुर्रे के दिशा निर्देशन में कार्यवाही किया गया। आरोपी गण के नाम 1-अकबर खान आ.सलीम खान उम्र करीब 38 वर्ष निवासी सवारी थाना मझौली जिला सीधी 2. रिंकू यादव आ.बिहारी यादव उम्र करीब 19 वर्ष निवासी कुशमहर थाना चुरहट जिला सीधी मध्य प्रदेश 3. संतोष साकेत आ.भैयालाल साकेत उम्र करीब 38 निवासी -नाशिक ताला थाना मझौली जिला सीधी मध्य प्रदेश 4. रामलाल यादव आ.सुदर्शन यादव उम्र करीब 60 वर्ष निवासी कुसमहर थाना चोरहट जिला सीधी मध्य प्रदेश के विरुद्ध अ. क्र 51/2022, 52/2022 धारा छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6,10 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 11 (१)(घ) के तहत कार्यवाही किया गया है उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही मे मुख्यरूप से उपस्थिति थाना प्रभारी निरीक्षक जवाहरलाल गायकवाड, प्र. आर.निकोलस मिंज, प्रेम प्रवीण लकरा, आर. दीपक मिंज, सीताराम वारे, अजय राजवाड़े, मनोज राजवाड़े, प्रदीप साहू की सराहनीय भूमिका रही हैं।
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