प्राकृतिक आपदा में मृतकों के वारिसों के लिए 48 लाख रूपये की राशि की मंजूरी दी गई है। जिसमें तहसील खड़गवां के ग्राम बैमा की समालो बाई की जलने से मृत्यु होने पर उनके वारिस लक्ष्मीकांत, ग्राम गेजी के विजय सिंह की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके वारिस गीता, ग्राम सैंदा के चैन सिंह की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके वारिस देवकुंवर, ग्राम कोडांगी के विशाल पडवार की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस घरभरन, ग्राम बरदर की लीलावती की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु होने पर उनके वारिस समयलाल एवं ग्राम पैनारी की हिरमतिया की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस नर्बदिया के लिए 4-4 लाख रूपये की राशि शामिल है। इसी तरह तहसील चिरमिरी के विशाल की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस विफल राम, तहसील बैकुण्ठपुर के ग्राम बुडार के गुलाब सिंह की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस झरियारो बाई, ग्राम टेमरी के हीरालाल की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस विफईया, तहसील मनेन्द्रगढ़ के गग्राम कठौतिया की मीना कोल की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु होने पर उनके वारिस दिलीप सिंह, ग्राम मनेन्द्रगढ के जीत यादव की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस शशि यादव एवं ग्राम डिहुली के आर्यन एक्का की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके वारिस रमेश कुमार एक्का के लिए 4-4 लाख रूपये की राशि शामिल है। इस राशि की मंजूरी राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत दी गई है।
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