February 11, 2026

Chhattisgarh Lions

छत्तीसगढ़ लायंस

शादी का झांसा देकर नाबालिक का लगातार करता रहा बलात्कार…

यीशै दास संभाग प्रतिनिधि (सरगुजा) की खास रिपोर्ट

कोरिया पुलिस ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर भेजा जेल.

थाना – चरचा
अप. क्र. – 109/24

धारा – 363, 366, 376(2)(ढ) भा.द.वि., 06 पॉक्सो एक्ट

आरोपी का नाम :-
रूपेंद्र बेक आ.नेहरू बेक उम्र लगभग 23 वर्ष निवासी फूलपुर, चरचा

दिनांक 15 अप्रैल 2024 को नाबालिक पीड़िता द्वारा अपने परिजनों के साथ थाना चरचा में उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया गया, जिस पर थाना चरचा में प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया।

नाबालिक पीड़िता ने आवेदन पत्र में बताया कि दिनांक 17 अप्रैल 2019 को वह अपने फुआ के घर शादी में ग्राम जमगहना गई थी, जहां इसकी दोस्ती ग्राम फुलपुर के रूपेन्द्र बेक के साथ हुई थी। जिसके बाद से दोनो में बातचीत होती रहती थी। आरोपी रूपेन्द्र बेक नाबालिक पीड़िता को कहता था कि “मैं तुम्हे पसंद करता हूं, और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आरोपी ने नाबालिक पीड़िता को अपने प्रेमजाल में फसाकर उसे शादी का झांसा देकर दिनांक 26 जून 2019 की रात पीड़िता को फोन करके घर के बाहर बुलाकर अपनी मोटर सायकल में बिठाकर अपने घर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया है।

इसके अलावा आरोपी कई बार पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया है। अपराध कायमी पश्चात पुलिस अधीक्षक कोरिया श्री सूरज सिंह परिहार के निर्देशन, अति० पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन एवं SDOP बैकुंठपुर के नेतृत्व में थाना चरचा की टीम द्वारा आरोपी रूपेंद्र बेक पिता नेहरू बेक उम्र 23 वर्ष निवासी फूलपुर चरचा को ग्राम फूलपुर में उसके घर से गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल बजाज पल्सर को जप्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366, 376(2)(ढ) भा.द.वि., 06 पॉक्सो एक्ट कायम कर आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।

उक्त प्रकरण के खुलासे में निरी. अनिल किण्डो, उनि. अब्दुल मुनाफ, प्र.आ.सत्येन्द्र तिवारी, आ.राजेश कुमार, आ.विजय सिंह का सराहनीय योगदान रहा।