यीशै दास संभाग प्रतिनिधि (सरगुजा)की खास खबर

अप.क्र – 218/24
धारा – 294, 506, 323, 307, 147, 148, 149 ipc
अभियुक्तगण नाम
1-पन्नालाल सूर्यवंशी आ. नानकराम सूर्यवंशी, उम्र करीब 57 वर्ष
2-बालक राम सूर्यवंशी आ. पन्नालाल सूर्यवंशी, उम्र लगभग 34 वर्ष
3- रथ कुमार सूर्यवंशी आ. पन्नालाल सूर्यवंशी, उम्र करीब 30 वर्ष
उक्त तीनो निवासी- पोड़ी बैरडांड पारा,
जिला कोरिया
दिनांक 29/6/24 को प्रार्थी -धीरेश कुमार सूर्यवंशी ने चौकी पोडी बचरा में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि, गांव का रामध्यान इसका चचेरा भाई एवं गुलशन भतीजा है। रामध्यान एवं उसके भाई लोग मिलकर करीब 20 वर्ष पूर्व अपने फुफा पन्नालाल से शासकीय काबिज भूमि करीब 04-05 एकड़ जमीन को खरीदकर शांतिपूर्वक खेती करते आ रहे है। इस वर्ष भी फसल लगाने के लिये जमीन जोताई किये थे ।जिस पर दिनांक 28 जून 2024 के रात्रि में चुपके से बालकराम, रथ कुमार एवं पन्नालाल धान फसल छिट दिया गया है। दिनांक 29 जून 2024 के सुबह जब रामध्यान को खेत मे बालक राम के द्वारा धान लगा देने की जानकारी हुई, तब रामध्यान अकेला खेत देखने सुबह करीब 09:00 बजे गया।
उसी दौरान रामध्यान के साथ बालक राम, रथ कुमार एवं पन्नालाल आदि लोग विवाद कर मारपीट करने लगे। उस वक़्त रामध्यान वहां से भागकर पड़ोस के संत कुमार के घर जाकर छिप गया और घटना की बात रामध्यान मोबाईल से अपने बेटा गुलशन को दिया। गुलशन अपने पिता से पूछताछ कर ही रहा था ।कि आवाज सुनकर कि उसी समय पुनः जमीन जोताई बोआई की बात को लेकर रथ कुमार हाथ में टांगी एवं बालकराम, पन्नालाल, राजेन्द्र, सुनील हाथ में डण्डा लेकर अश्लील गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से टांगी डण्डा से राध्यान व गुलशन को मारपीट करने लगे। रथ कुमार के टांगी के धार से गुलशन एवं रामध्यान के सिर में हत्या करने की नीयत से मारा तथा बालक राम व पन्नालाल, राजेन्द्र, सुनील भी डण्डा से मारपीट कर चोट पहुँचाया गया है।
प्रार्थी -की रिपोर्ट पर थाना बैकुंठपुर में धारा 294, 506, 323, 307 ,147, 148, 149 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान मुखबीर से सूचना मिली की आरोपीगण( अंबिकापुर )में है। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक कोरिया के निर्देशन में ग्राम- खलीबा थाना- गांधीनगर, अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा से हिरासत में लेकर घटना के बारे में पूछताछ करने पर आरोपीगणो के द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया है। जिसका मेमोरण्डम कथन के मुताबिक घटना में उपयुक्त टांगी, डण्डा लाठी को जप्त किया गया है। आरोपीगणो के विरूद्ध एक राय होकर 05 व्यक्ति मिलकर अपराध घटित करना सबूत पाये जाने से दिनांक 06 अगस्त 2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। प्रकरण के 02 आरोपी फरार है ।जिसकी निरंतर पता तलाश जारी है।
गौरतलब है कि आरोपी बालक राम के विरुद्ध वर्ष 2009 में धारा 302 के प्रकरण में जेल दाखिल था ।जिसका जमानत कराने के लिए उसके पिता आरोपी पन्नालाल अपना शासकीय काबिज जमीन को आहत रामध्यान के पास रेहन में रखा था। इस वर्ष आरोपी बालकराम जेल से छुटकर आया और रेहन रखे जमीन को वापस मांगने पर उक्त घटना घटित हुआ है।
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