February 2, 2025

Chhattisgarh Lions

छत्तीसगढ़ लायंस

जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही नगरीय और पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू…

यीशै दास संभाग प्रतिनिधि(सरगुजा)की खास रिपोर्ट

जिले में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों और नियमों के विस्तृत निर्देश जारी
जिले में 106035 नगरीय और 177771 ग्रामीण मतदाता करेंगे मतदान.

शांतिपूर्ण और व्यवस्थित चुनाव के लिए आयोग ने कसी कमर, लाइसेंसी हथियार जमा करना अनिवार्य.

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय और त्रि-स्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी है। 20 जनवरी 2025 से राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसके तहत शासन ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और राजनीतिक दलों को पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। एमसीबी जिले में आगामी चुनाव के अंतर्गत छह नगरीय निकायों और पंचायत क्षेत्रों में जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंचों का चुनाव होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष और व्यवस्थित चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रारंभिक तैयारियां पूरी कर ली हैं। इन क्षेत्रों में निगरानी समितियों का गठन कर निर्वाचन प्रक्रिया पर सतर्कता बढ़ाई गई है। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए धारा 163 बीएनएसएस लागू की गई है। लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सख्ती बरतते हुए निर्वाचन क्षेत्र में लाइसेंसी हथियारों पर प्रतिबंध लगाया गया है। सभी लाइसेंसधारियों को अपने हथियार स्थानीय थानों में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन तीनों चरणों का कार्यक्रम की विवरण निम्नानुसार है। अधिसूचना का प्रकाशन एवं नामांकन प्रारंभ तीनों चरणों का 27 जनवरी 2025 को और नगरीय निकाय की 22 जनवरी 2025 को होगा। वहीं तीनों चरणों का नामांकन की अंतिम तिथि 3 फरवरी 2025 को और नगरीय निकाय की 28 जनवरी 2025 को होगा। इसके साथ ही तीनों चरण की नामांकन संवीक्षा 4 फरवरी 2025 को और नगरीय निकाय की 29 जनवरी 2025 को होगा। तीनों चरणों की नाम वापसी की तिथि 6 फरवरी 2025 को और नगरीय निकाय की 31 जनवरी 2025 को है। इसके साथ ही प्रथम चरण की मतदान और मतगणना 17 फरवरी को होगा एवं द्वितीय चरण की मतदान और मतगणना 20 फरवरी को और तृतीय चरण की मतदान और मतगणना 23 फरवरी 2025 को होगा। इसके साथ ही नगरीय निकाय की मतदान 11 फरवरी 2025 को एवं मतगणना 15 फरवरी 2025 को होगा। वहीं आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गया है जिसमें आयोग के निर्देशानुसार सभा, रैली, रोड-शो एवं लाउडस्पीकर हेतु अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
जिले के निर्वाचन संबंधी सामान्य जानकारी निम्नानुसार है- जिले में नगरीय निकाय के अतिरिक्त त्रिस्तरीय पंचायत दो चरण में सम्पन्न कराया जाएगा। जिले में पद हेतु निर्वाचन सम्पन्न होना है। जिला पंचायत सदस्य की 10 पद, जनपद पंचायत सदस्य की 47 पदों, सरपंच का 199 पद, पंच का 2301 पद, नगरीय निकाय पार्षद की 169 पद और नगरीय निकाय महापौर/अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचन की 6 पदों पर निर्वाचन होना है। वहीं अंतिम रूप से प्रकाशित पंजीकृत मतदाताओं की संख्या इस प्रकार है जिसमें नगरीय निकाय क्षेत्र में पुरुष मतदाता 53381, महिला मतदाता 52653 और अन्य मतदाता 1 है जिसमें कुल 106035 मतदाताओं की संख्या है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में 87743 पुरुष मतदाता के साथ 90023 महिला मतदाता और 5 अन्य मतदाता है जिसका कुल मतदाताओं की संख्या 177771 है। नॉमिनेशन लिए जाने का स्थान निम्नानुसार है जिसमें नगरपालिका निगम चिरमिरी, नगरपालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़, नगर पंचायत झगराखाण्ड, नगर पंचायत नई लेदरी, नगर पंचायत खोंगापानी और नगर पंचायत जनकपुर का नॉमिनेशन 22 जनवरी 2025 को पूर्वान्ह 10ः30 बजे दिए गए स्थान पर होगा। इसी तरह जिला पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्य और सरपंच एवं पंच का नॉमिनेशन 27 जनवरी 2025 को पूर्वान्ह 10ः30 बजे से होगा। खड़गवां जिला पंचायत अध्यक्ष व सदस्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष व सदस्य एवं सरपंच व पंच की मतगणना 17 फरवरी 2025 को प्रातः 07 बजे से अपराह्न 03ः00 बजे तक होगा। इसके साथ ही मनेन्द्रगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष व सदस्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष व सदस्य और सरपंच व पंच की मतगणना 20 फरवरी 2025 को प्रातः 07 बजे से अपराह्न 03ः00 बजे तक होगा। भरतपुर जिला पंचायत अध्यक्ष व सदस्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष व सदस्य और सरपंच व पंच की मतगणना 23 फरवरी 2025 को प्रातः 07 बजे से अपराह्न 03ः00 बजे तक होगा।
इसके साथ ही सामग्री वितरण एवं स्थल निम्नानुसार है जिसमें नगरपालिका निगम चिरमिरी, नगरपालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़, नगर पंचायत झगराखाण्ड, नगर पंचायत नई लेदरी, नगर पंचायत खोंगापानी और नगर पंचायत जनकपुर का सामग्री वितरण एवं वापसी स्थल 10 फरवरी 2025 को दिए गए स्थान पर होगा। खड़गवां की जिला पंचायत अध्यक्ष व सदस्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष व सदस्य और सरपंच व पंच की सामग्री वितरण एवं वापसी स्थल 16 फरवरी 2025 को होगा। इसके अलावा मनेन्द्रगढ़ की जिला पंचायत अध्यक्ष व सदस्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष व सदस्य और सरपंच व पंच की सामग्री वितरण एवं वापसी स्थल 19 फरवरी 2025 को होगा और भरतपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष व सदस्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष व सदस्य एवं सरपंच व पंच की सामग्री वितरण एवं वापसी स्थल 21 फरवरी 2025 होगा। मतदान केन्द्रों की संख्या नगरीय निकाय में 169 और त्रिस्तरीय पंचायत में 392 मतदान केन्द्र है। एमसीबी जिले में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत का आरक्षण कार्यवाही की विवरण जिला पंचायत से प्राप्त किया जा सकता है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन भी किया जा चुका है, जिसकी प्रति आयोग के निर्देशानुसार प्राप्त किया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय क्षेत्रों में ईवीएम से मतदान कराने का निर्देश है, जिसके लिए तैयारियां चल रही हैं।
निर्वाचन व्यय:-
निर्वाचन व्यय की सीमा महापौर पद के लिए अधिकतम 15 लाख, नगरपालिका अध्यक्ष के लिए 6 लाख और नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए भी 6 लाख तय की गई है। नगरीय निकाय के प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन पत्रों के साथ नगरपालिका निर्वाचन अधिनियम की धारा 25 के में विहित प्रारूप अनुसार एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति, दायित्व और शैक्षणिक योग्यता की जानकारी देना अनिवार्य होगा। नामांकन दाखिल करते समय निक्षेप राशि जमा करना अनिवार्य है। महापौर पद के लिए 20,000 रुपए, नगरपालिका अध्यक्ष के लिए 15,000 रुपए और नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 10,000 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। नगरपालिका निगम के पार्षद पद के लिए क्रमशः 5,000 रुपए, नगर पालिक पार्षद के लिए 3,000 रुपए और नगर पंचायत पार्षद के लिए 1,000 रुपए की राशि जमा करनी होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों के लिए यह राशि आधी होगी। मतदान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 18 प्रकार के पहचान पत्र मान्य होंगे। चुनाव प्रक्रिया के दौरान नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष क्रमांक 07771-299009 और 07771-299488 है। आम जनता से अपील की गई है कि इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें