यीशै दास संभाग प्रतिनिधि(सरगुजा)की खास रिपोर्ट

बता दें कि-एम.सी.बी जिला क्षेत्र अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा -निर्देश पर चौकी प्रभारी नागपुर शेष नारायण सिंह के कुशल नेतृत्व में शराब पीकर वाहन चलाने एवं मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने पर कार्यवाही करने उपरांत माननीय न्यायालय मनेंद्रगढ़ के समक्ष उक्त प्रतिवेदन को पेश किया गया। जहां से माननीय न्यायालय द्वारा संबंधित अलग -अलग धाराओं अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमान बृजेश राय मनेंद्रगढ़ जिला -एम.सी.बी (छ.ग) द्वारा दिनांक 20/8/25 को अभियुक्त तेजबली सिंह जाति -गोड उम्र लगभग 28 वर्ष निवासी- मुकतियार पारा थाना -पोडी जिला- एमसीबी(छ.ग) के विरुद्ध धारा 3/181 मोटर व्हील एक्ट पर अर्थदंड रूप में 5000/रू . का जुर्माना लगाया गया वही धारा 185 पर 10000/रू.कुल जुमला लगभग -15 हजार रूपये/अर्थदंड से दंडित किया गया है।
नेशनल हाईवे पर इस तरह की प्रभावी कार्यवाही करने से शराब पीकर वाहन चलाने तथा बिना लायसेंस वाहन वाले चालकों में भय व्याप्त रहेंगे
अब इस तरह से प्रभावी कार्यवाही खासकर शराब पीकर वाहन चलाने पर भारी -भरकम अर्थदंड देना पड़ सकता है।
जिससे व्यवस्था दुरुस्त होगी साथ ही दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी ऐसा सुत्र बताते हैं।
वहीं पुलिस की नजर से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता नजर आ रहा है।
बरहाल यह तो अभी एक ही कार्यवाही है।आगे भी सतत् रूप से निरंतर जारी रहेगी अब शराब पीकर वाहन चलाना पड़ सकता है।भारी
उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में
चौकी प्रभारी नागपुर शेष नारायण सिंह,प्र.आर आशीष मिश्रा,प्र.आर विनोद तिवारी,प्र.आर मुमताज खान सहित अन्य स्टाफ की बड़ी सराहनीय भूमिका रही।
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