December 23, 2024

Chhattisgarh Lions

छत्तीसगढ़ लायंस

हत्या के आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा …

यीशै दास जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट

पाठकों को बताना चाहेंगे कि दिनाँक 16/5/20 को प्रार्थी -रामनरेश आ. अमर सिंह निवासी ग्राम -ठीहाईपारा आनी थाना बैकुंठपुर के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी नंदा सिंह पिता स्व. हीरासाय गोड़ उम्र लगभग 32 वर्ष निवासी ग्राम- मुरमा थाना पटना जिला कोरिया (छ.ग.) एवं आरोपी तुल्ली उर्फ तुलेश्वर सिंह पिता प्रेम सिंह गोड़ उम्र लगभग 19 वर्ष द्वारा दिनाँक 16.05.2020 को प्रार्थी के द्वारा मृतक मंगल सिंह पिता बाबूलाल उम्र करीब 35 वर्ष की हत्या कारित की गई है। उक्त रिपोर्ट पर थाना पटना में अप. क्र 108/2020 धारा- 302,294,506,34 भा.द.वि. का अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया, दौरान विवेचना आरोपी नंदा उर्फ दिलभान पिता हीरासाय गोंड़ एवं तुल्ली उर्फ तुलेश्वर सिंह पिता प्रेम सिंह गोड़ को दिनाँक 17 मई 2020 गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, उक्त प्रकरण में दिनांक 19 जुलाई 2023 को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय बैकुंठपुर द्वारा आरोपी नंदा उर्फ दिलभान को धारा-302 भा.द.वि. में आजीवन कारावास एवं 100 रूपये अर्थदंड से दण्डित किया वहीं तुल्ली उर्फ तुलेश्वर सिंह को धारा 323 भा.द.वि के आरोप में एक वर्ष की सश्रम कारावास से दण्डित गया है।

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