प्राकृतिक आपदा में मृतकों के वारिसों के लिए 20 लाख रूपये की राशि की मंजूरी दी गई है। जिसमें तहसील बैकुण्ठपुर के ग्राम चम्पाझर की रामबाई की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस मोहन सिंह, तहसील खड़गवां के ग्राम धौरामुडा के संतलाल की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके वारिस रामकली, ग्राम करवां के रिचपाल की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस धर्मपाल, तहसील केल्हारी के ग्राम बहेराटोला की समुद्री की कुंआ में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस लखन तथा तहसील सोनहत के ग्राम नटवाही के मनोज सिंह की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके वारिस हृदय सिंह के लिए 4-4 लाख रूपये की राशि शामिल है। इस राशि की मंजूरी राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत दी गई है।
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