यीशै दास संभाग प्रतिनिधि( सरगुजा )की खास रिपोर्ट
लोकसभा निर्वाचन 2024 के परिपेक्ष्य में केन्द्रीय शासन के नियमित विभाग, निगम, उपक्रम, राज्य शासन के नियमित विभाग, निगम, उपक्रम के समस्त अधिकारी कर्मचारियों के सभी तरह के अवकाश पर 16 मार्च 2024 से लोकसभा निर्वाचन 2024 संपन्न होने तक प्रतिबंध लगाया जाता है। अतिआवश्यक होने पर कार्यालय प्रमुख (जिन्हें सामान्य स्थिति में अवकाश स्वीकृत करने की अधिकारिता है) 1 दिवस का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे, परन्तु मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं देंगे। 1 दिवस से अधिक अवकाश स्वीकृति एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति हेतु कार्यालय प्रमुख, अनुशंसा सहित मूल आवेदन पत्र इस कार्यालय को नोटशीट में अग्रेषित करेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर द्वारा परीक्षण कर नस्ती निराकरण हेतु मेरे समक्ष प्रस्तुत की जावेगी। उपरोक्तानुसार कोई भी कर्मचारी, अधिकारी बिना अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्राप्त किये, मुख्यालय से प्रस्थान नहीं करेंगे। बीमारी के संबंध में अवकाश आवेदन पत्र के साथ जिला मेडिकल बोर्ड मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। अवकाश अवधि में संबंधित अधिकारी, कर्मचारी को पत्र, आदेश तामील करवाने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय प्रमुख की होगी। एसईसीएल के मजदूर श्रेणी के कर्मचारी उपरोक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।
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