April 19, 2025

Chhattisgarh Lions

छत्तीसगढ़ लायंस

02 आदतन अपराधी के विरूद्ध जिला बदर आदेश जारी…

यीशै दास संभाग प्रतिनिधि (सरगुजा)की खास रिपोर्ट

आदतन अपराधी मनोज खटिक आ. छेदीलाल खटिक उम्र 31 वर्ष वार्ड नम्बर 05 मौहारपारा मनेंद्रगढ़ को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री डी. राहुल वेंकट ने 01 माह 23 दिन की अवधि के लिए जिला बदर आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा (क) (ख) के तहत इस न्यायालय के दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-10/2023 में पारित आदेश के अनुसार आपको यह आदेश दिया जाता है। कि 23 अप्रैल 2024 को प्रातः 10ः00 से जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर एवं इसके सीमावर्ती राजस्व जिला कोरिया, कोरबा, पेण्ड्रा-गौरेला-मरवाही, अनूपपुर, शहडोल, सीधी जिले के क्षेत्र में 23 अप्रैल 2024 से 15 जून 2024 तक कुल 01 माह 23 दिन की अवधि के लिए बाहर चले जाये और जब तक यह आदेश लागू रहेगा। बिना वैधानिक पूर्व अनुमति लिए आपको इस जिले एवं उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना है। इस आदेश का पालन किया जाये, पालन न करने पर आपके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

वही उक्त क्रम में जिले के एक अन्य आदतन अपराधी गफ्फार अंसारी पिता मीरदीन अंसारी उम्र 45 वर्ष वार्ड नम्बर 10 बस स्टैण्ड के पास मनेंद्रगढ़ को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री डी. राहुल वेंकट ने 01 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा (क) (ख) के तहत इस न्यायालय के दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-10/2023 में पारित आदेश के अनुसार आपको यह आदेश दिया जाता है कि 23 अप्रैल 2024 को प्रातः 10ः00 से जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर एवं इसके सीमावर्ती राजस्व जिला कोरिया, कोरबा, पेण्ड्रा-गौरेला-मरवाही , अनूपपुर शहडोल, सीधी जिले के क्षेत्र में 23 अप्रैल 2024 से 23 अप्रैल 2025 तक कुल 01 वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जाये और जब तक यह आदेश लागू रहेगा। बिना वैधानिक पूर्व अनुमति लिए आपको इस जिले एवं उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना है। इस आदेश का पालन किया जाये, पालन न करने पर आपके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।