यीशै दास संभाग प्रतिनिधि (सरगुजा)की खास रिपोर्ट

क्रमशः प्रकरण/- थाना- बैकुण्ठपुर जिला- कोरिया (छ.ग)
के अप० क्र -218/25
धारा-111, 317(2),317 (4),317 (5) बी.एन.एस
क्रमश आरोपीगण नाम-
1-अनुराग शर्मा आ. अरूण कुमार शर्मा जाति -लोहार निवासी – मस्जिद लाईन थाना- चरचा जिला -कोरिया (छ.ग.)
2- शिव लाल आ. स्व. लक्ष्मण जाति- पनिका उम्र लगभग 55 वर्ष निवासी- उरूमदुगा थाना- पटना जिला- कोरिया (छ.ग)
3- सूरज कुमार कुर्रे आ. मनमोहन कुर्रे जाति – सुर्यवंशी उम्र लगभग 20 वर्ष निवासी- कोटकताल थाना- पटना जिला कोरिया (छ.ग)
4- दिनेश कुमार पण्डो आ. स्व. रामलाल पण्डो उम्र करीब 22 वर्ष निवासी- जामपानी थाना- बैकुण्ठपुर जिला कोरिया (छ.ग)
5- रविशंकर आ.प्रभुराम जाति -बरगाह उम्र करीब 22 वर्ष निवासी -तेलईमुड़ा थाना- रामानुजनगर जिला सूरजपुर (छ.ग)
6- खलेश्वर राजवाडे आ. वंशलाल राजवाडे जाति- रजवार उम्र लगभग 18 वर्ष निवासी- कटगोडी थाना-सोनहत जिला कोरिया (छ.ग)
7- बबलू कुमार कुर्रे आ. रामाधार कुर्रे उम्र लगभग 22 वर्ष निवासी -कुदरगड थाना- ओडगी जिला- कोरिया (छ.ग)
8- दिलीप कुमार कुर्रे आ.जगजीवन राम कुर्रे उम्र करीब 23 वर्ष निवासी -नारायणपुर थाना -रामानुजनगर जिला- सूरजपुर (छ.ग)
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। कि- दिनांक 24/06/25 को (सायबर सेल- बैकुण्ठपुर) के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुआ कि- (सायबर ठगी) में उपयोग कि गये (15 म्यूल एकाउट )जो सभी- बैकुण्ठपुर क्षेत्र के विभिन्न बैंकों के हैं। उक्त सभी 15 खातों के ट्रांक्जेक्शन डिटेल संबंधित बैंकों से प्राप्त करने पाया गया।
कि- संबंधित व्यक्तियों के खातों में (देश के अलग-अलग राज्यों से ठगी की रकम प्राप्त हुए है) यह जानते हुए कि -वह सम्पत्ति बेईमानी व किन्ही प्रवंचना पूर्व उपायों द्वारा प्राप्त की गई है।
ऐसे सम्पत्ति को लगातार प्राप्त करते हुये और छिपाने में या व्ययनित करने में यह विश्वास करने का कारण रखते हुये सम्पत्ति का सर्वध करना पाया गया है ।जो उक्त खाता धारको द्वारा अवैध धन अर्जित करने के उद्देशय से अपने बैंक अकांउट को साईबर क्राईम (ठगी) के अपराध में उपयोग करने हेतु संबंधित अपराधी गिरोह को दिया गया है। जो म्यूल अकांउट 15 बैंक खात धारक कमलेश्वर सिंह, संदीप सिंह, संजय कुमार, अनिश कुमार, शिवलाल खलेश्वर राजवाडे, डिगावन सिंह, सूरज कुमार अनुराग शर्मा राहुल सागर, दिनेश कुमार, रामकेश्वर, दिलीप कुमार कुर्रे, रविशंकर, बबलू कुमार कुर्रे के विरुद्ध (नामजद अपराध) पंजीबद्ध कर विवेचना ने लिया गया। उक्त विवेचना के दौरान( बैंक शाखा प्रबंधक) से उक्त बैंक खातों के ट्रांजेक्शन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि- उक्त बैंक खाता धारकों के खाता में ठगी का लेन-देन (करोडो) रूपये तक का है।
तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक कोरिया रवि कुर्रे के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल के मार्गदर्शन में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी राजेश साहू के नेतृत्व में पुलिस की एक विशेष टीम गठित कर त्वरित कार्यवाही करते हुए
दिनांक 25/7/25 को आरोपी -अनुराग शर्मा पिता अरूण कुमार शर्मा जाति- लोहार निवासी -मस्जिद लाईन चरचा को तलब कर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा खाता धारको से उनका खाता पैसा देकर प्राप्त कर उसमें (सायबर ठगी )की रकम आहरण करना बताने पर आरोपी -को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर (जेल भेजा )गया है। विवेचना के दौरान प्रकरण के अन्य आरोपी- शिव लाल, सूरज कुमार कुर्रे ,दिनेश कुमार पण्डो, रविशंकर बरगाह, खलेश्वर राजवाडे, बबलू कुमार कुर्रे, तथा दिलीप कुमार कुर्रे को( तलब )कर पूछताछ करने पर उनके द्वारा पैसो की (लालच में स्वयं का बैंक खाता खोलकर पासबुक )व एटीएम को अन्य आरोपियों को लेन-देन करने हेतु देना बताने पर सभी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर (जेल भेजा )गया है। प्रकरण के अन्य आरोपी की गिरफ्तारी शेष है।
उक्त सम्पूर्ण विवेचना में थाना प्रभारी बिपिन कुमार लकड़ा, उप.निरीक्षक अलगो दास, आर. दिनेश कुमार उईके, राजेश रागडा, अनिल खाखा, जगनारायण राजवाडे, गुलाल राजवाडे, सुभाष मरकाम, महेन्द्र पुरी, अर्जुज पुलस्त, हरबंश पासवान की बड़ी सराहनीय भूमिका रही।
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