यीशै दास जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट
अप. क्र 148/23 धारा 384,341,294,506 (बी) छ.ग. ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4, 5 तहत आरोपीगणों से 07 नग ब्लेंक चेक 03 नग एटीम जप्त कर कार्यवाही किया गया है।
आरोपी नाम –
1 -मो. जमील उर्फ राजू आ. अश्फाक उम्र करीब 45 वर्ष निवासी डबरीपारा थाना बैकुण्ठपुर जिला कोरिया
2- मो. इम्तियाज आ. सिराज अहमद उम्र करीब 28 वर्ष डबरीपारा थाना बैकुण्ठपुर जिला कोरिया
हम आपको बता दें कि दिनांक 10/9/23 को प्रार्थी देवदास पिता फुलसाय उम्र करीब 55 वर्ष निवासी घरचा के द्वारा सूदखोरों के विरूद्ध एक शिकायत पत्र थाना लाकर पेश किया जिस पर प्रार्थी को पैसो की जरूरत पड़ने पर आरोपीगणों से 02 लाख रूपये अलग अलग उधार लिया गया था जिस पर आरोपीगणों ने 20% के हिसाब से ब्याज का रकम काट कर 60-60 हजार रूपये दिया गया। और प्रार्थी को 102 लाख के ऐवज में लगभग 05 लाख रूपये धमका चमका कर वसूल किया गया है एवं दिनांक 02.09.2023 को प्रार्थी के खाता से अपने खाता में 75 हजार रूपये का ट्रांसफर कर लिया गया है ।जिस पर चरचा में आरोपी मो. इम्तियाज तथा राजू खान उक्त दोनो निवासी बैकुण्ठपार के विरूद्ध अप.क्र 148 / 2023 धारा 384,341,294, 506 (बी) छ.ग. ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4.5 के तहत कायम कर पुलिस अधीक्षक कोरिया त्रिलोक बंसल, अति. पु.अ. मोनिका ठाकुर तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कविता ठाकुर के निशानदेही पर थाना घरचा एव सायबर सेल बैकुण्ठपुर के संयुक्त कार्यवाही से आरोपीगणों का पता तलाश कर पुछताछ के दौरान आरोपीगणों के कब्जे से कॉलरी क्षेत्र में काम कर रहें अलग -अलग कर्मचारियों का 07 नग हस्ताक्षर किया हुआ ब्लैंक चेक व तीन नग ए.टी.एम. कार्ड तथा साक्ष्य के रूप में आरोपियों का मोबाईल 02 जप्त कर आरोपीगणों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। घटना में संल्पित अन्य व्यक्तियों की मिली भगत की जांच जारी है सूदखोरों के विरूद्ध कोरिया पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी है।
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