May 15, 2026

Chhattisgarh Lions

छत्तीसगढ़ लायंस

अध्यक्षों एवं पार्षदों को दी गयी ईवीएम मशीन की जानकारी…

यीशै दास संभाग प्रतिनिधि (सरगुजा)की खास रिपोर्ट

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर विविधत सूचना पश्चात आयोग के निर्देशों के कार्यालय के सभा कक्ष मे निर्वाचन अभ्यर्थीयों तथा निर्वाचन अभिकर्ता की बैठक रिटर्निग ऑफिस नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़ द्वारा आहूत की गई थी। सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित अभ्यर्थी एवं निर्वाचन अभिकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का प्रदर्शन किया गया और उपस्थित लोगों ईवीएम से संबंधित संदेहों का समाधान किया गया। इसके अलावा, वोटिंग डेमो भी किया गया, ताकि लोग ईवीएम का उपयोग करने में सहज महसूस करें। यह बैठक निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई थी।
बैठक में रिटर्निग अधिकारी द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन संदर्शीका के निर्देश 9.3.5 का पालन करते हुए, उपस्थित अभ्यर्थी और अभिकर्ताओं को कुछ आवश्यक प्ररूप निशुल्क वितरित   किया गया। जिसमें अध्यक्ष अथवा पार्षद की स्थिति में संबंधित वार्ड से पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची, नगर पालिका की वार्ड वार/संबंधित वार्ड के मतदान केंद्रों की सूची, आदर्श आचरण संहिता की प्रति, अभ्यर्थी का पहचान पत्र, महापौर, अध्यक्ष, अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय (लेखा साधरण एव प्रस्तुति) आदेश 2024 की प्रति, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार सम्बन्धी सामग्री की मानक दर सूची, निर्वाचन अपराध सम्बन्धी सूचना परिसिष्ट-24,क्लाक एरर के सम्बन्ध में आयोग का जारी पत्र, निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त प्ररूप-11 की प्रति निःशुल्क प्ररूप वितरण के बाद, रिटर्निंग अधिकारी ने नगरीय निकाय निर्वाचन के अंतर्गत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, नगर पालिक अधिनियम 1961, और स्थानीय निर्वाचन अपराध 1964 की धाराओं की जानकारी दी। इसके अलावा, प्रपत्र वितरण पंजी तैयार की गई और वितरित प्रपत्रों की अभिस्वीकृति स्वरूप उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर लिए गए। इस प्रक्रिया का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ावा देना है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत, निर्वाचन आयोग को निर्वाचन प्रक्रिया को नियंत्रित करने और सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि निर्वाचन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित किए जाएं। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जुलूस सभा रैली लाउडस्पीकर, वाहन आदि का उपयोग हेतु अनुमति के सम्बन्ध में जानकारी दी गई। जिसमें अभ्यर्थियों के क्लॉक एरर के संबंध में चर्चा एवं प्रायोगिक प्रदर्शन किया गया।
बैठक में अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार, जिला कोषालय अधिकारी, और मास्टर ट्रेनर सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

You may have missed