यीशै दास जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि थाना मनेन्द्रगढ में एक पीड़िता के द्वारा जिले के पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के द्वारा चलाऐ जा रहे अभिव्यक्ति ऐप प्रचार -प्रसार के माध्यम जानकारी होने पर उक्त पीड़िता के द्वारा थाना मनेद्रगढ़ में अभिव्यक्ति ऐप के माध्यम से शिकायत की गई एवं दिनांक 22/3/2022 को थाना मनेंद्रगढ़ में उपस्थित हो इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उक्त पीड़िता वर्ष 2019 से ए.के. नर्सिग काॅलेज मनेन्द्रगढ में पढ़ाई कर रही है जो इस वर्ष तृतीय वर्ष की पढाई कर रही है और लगभग 02 वर्षो से मनेन्द्रगढ में किराए के मकान पर अपने सहेली के साथ रह रही है। तथा लगभग 03 वर्षो से अरविन्द बर्मन आ.राधेलाल बर्मन निवासी- टूंडे,कटनी म0प्र0 से फेसबुक के माध्यम से जान पहचान हुई इसके बाद पीड़िता एवं आरोपी के द्वारा अपने -अपने मोबाइल नंबर भी एक दूसरे को शेयर कर मोबाइल से बातचीत करने लगे, के पश्चात उक्त दोनों में दोस्ती एवं प्रेम संबंध भी बन गए आरोपी द्वारा मोबाईल से उक्त पीड़िता के मोबाईल नंबर मे फोन करके शादी करने के लिये बोलता था और मोबाईल में ही पीड़िता सेे अश्लील बातचीत करता था। जब उक्त पीड़िता किराये के मकान मनेन्द्रगढ में अकेली थी उस समय दिनांक 24 मार्च 2021 को किराये के मकान पर उक्त आरोपित अरविंद बर्मन ग्राम- टोंडा थाना- शाहपुर जिला- पन्ना मध्य प्रदेश से मनेंद्रगढ़ उक्त पीड़िता के किराए के घर पर आया था, और उस दिन पीड़िता के साथ दिन में लगभग 2. बजे शादी करूंगा बोलकर, शादी करने का झांसा देकर उक्त पीड़िता के साथ जबरन बलात्कार/ गलत काम किया है, और उसी दौरान पीड़िता के अश्लील फोटो भी बना लिया और अश्लील फोटो को वायरल कर दुंगा अगर किसी को बताओगी तो बोलने लगा और पीड़िता के नाम से फर्जी आईडी बना अश्लील फोटो वायरल करने लगा। कि उक्त पीड़िता के रिपोर्ट पर आरोपी अरविन्द वर्मन आ.राधेलाल वर्मन उम्र करीब 24 वर्ष निवासी -टुडे थाना -कटनी (म0प्र0) के विरुद्ध थाना मनेन्द्रगढ के अ.क्र 109/2022 धारा 376 भा0द0वि0 आई0टी0एक्ट0 की धारा 67, 67(ए) का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त प्रकरण में आई0टी0 एक्ट के अंतर्गत अपराध घटित होने से विवेचना के प्रवधान हेतु निरीक्षक स्तर के अधिकारी के प्रावधान होने से जिला के पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के द्वारा उक्त प्रकरण की विवेचना हेतु थाना प्रभारी /निरीक्षक प्रद्युम्न तिवारी थाना झगराखाण्ड को उक्त प्रकरण की विवेचना हेतु आदेशित किया गया तथा प्रकरण में आरेापी की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये थे, जिसके परिपालन में अति0 पुलिस अधीक्षक श्रीमती मधुलिका सिंह, एसडीओपी मनेंद्रगढ़ श्री राकेश कुर्रे के मार्गदर्शन में विवेचना की गई, प्रकरण की विवेचना पर थाना प्रभारी झगराखाण्ड को यह ज्ञात हुआ कि आरोपी ग्राम टुड़े थाना कटनी म0प्र0 का न होकर जिला पन्ना म0प्र0 का होना पाया गया, जिस पर पुलिस अधीक्षक कोरिया प्रफुल्ल ठाकुर से अनुमति प्राप्त कर पुलिस की एक विशेष टीम गठित कर जिला पन्ना म0प्र0 के लिए रवाना किया गया, जहां ग्राम- टोंडा से आरोपी को उसके निजी मकान से गिरफ्तार कर थाना झगराखाण्ड लाया गया, घटना के संबंध में आरेापी के पूछताछ की गई, आरोपी द्वारा पूछताछ करने पर बतलाया गया कि वर्ष 2018 मे फेसबुक के माध्यम से पीड़िता से जान व पहचान हुई थी और बातचीत होने लगी बातचीत करते करते दोनो में प्रेम संबंध बन गया, पिछले वर्ष घटना दिनांक 24 मार्च 2021 को पीड़िता से उसके किराये के मकान की जानकारी प्राप्त कर यह मनेन्द्रगढ आकर पीड़िता के किराये के मकान मे 09 दिन रूक कर शादी करने का झांसा देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाया हैै एवं उसी दौरान अपने मोबाईल से पीड़िता के साथ तीन विडियो एवं फुटेज अपने मोबाईल पर सेव कर रखा था, इसके बाद यह वापस अपने घर चला गया तथा 02 – 03 माह तक इसकी पीड़िता के साथ बातचीत होती रही, इसके बाद पीड़िता ने बातचीत करना बंद कर दिया, तब यह पीड़िता के साथ बनाये गये विडियो एवं लिये गये फुटेज को इंट्राग्राम पर वायलर कर देने जुर्म करना स्वीकार स्वीकार किया।
उक्त प्रकरण में धारा 376 भा.द.वि के साथ धारा 376(2)(ढ) भा.द.वि के अंतर्गत अपराध घटित होना पाये जाने से उक्त प्रकरण मे धारा जोड़ी जाकर धारा 376,376(2)(ढ) भा0द0वि0, आई0टी0एक्ट0 की धारा 67, 67(ए) के अंतर्गत आरोपी अरविन्द वर्मन आ.राधेलाल वर्मन उम्र करीब 24 वर्ष निवासी -टोंडा थाना- साहपुर थाना- पन्ना (म0प्र0) को गिर0 कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है
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