यीशै दास जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट
पाठकों को बताना चाहेंगे कि इन दिनों लगातार एमसीबी पुलिस के द्वारा पृथक- पृथक दिनो दिनांक में वरिष्ठ -अधिकारियों के दिशा निर्देश-अनुसार पशु तस्करी संबंधित मामलों पर प्रभावी कार्यवाही किया जा रहा है। उक्त क्रम में एक मामला थाना पोड़ी क्षेत्र अंतर्गत हाईवे नागपुर पुलिस चौकी का प्रकाश में आया है जहां मवेशियों को वाहन के माध्यम से भरकर झारखंड ले जाने की फिराक में लगे आरोपियों को पुलिस टीम के द्वारा बड़ी तत्परता दिखाते हुए मवेशी सहित घटना में प्रयुक्त किया गया वाहन को जप्त करने में सफलता अर्जित की है। उक्त मामला इस प्रकार से है कि चौकी प्रभारी नागपुर को मध्य रात्रि मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम सरभोका में शेख इलफाज नामक व्यक्ति जो अवैध रूप से कृषि योग्य पशुओं को वध किए जाने की मंशा से बिक्री किए जाने हेतु अपने तैयारी में हैं। के पश्चात चौकी प्रभारी नागपुर के द्वारा उक्त प्राप्त सूचना से तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया जाकर महिंद्रा बोलेरो पिकअप क्रमांक CG-16-CQ-5839 को पुलिस की एक विशेष टीम गठित करते हुए तस्दीक किए जाने हेतु ग्राम- सेंधा/सरभोका मेन रोड तिराहा में नाकाबंदी किया गया । तभी उक्त दौरान मुखबीर के बताए अनुसार पिकअप वाहन को पुलिस टीम के द्वारा रुकवाया गया तत्पश्चात उक्त वाहन की जांच किए जाने पर उक्त वाहन में क्षमता से अधिक कृषि योग्य मवेशी वाहन में लोड पाए गए। एवं उक्त वाहन में बैठे व्यक्तियों से नाम व पता पूछने पर क्रमशः अपना नाम बदन सिंह आ. राम दुलारे निवासी ग्राम -पीपरपारा सरभोका वही दूसरे व्यक्ति के द्वारा अपना नाम- शेख इलफाज आ. शेख अब्दुल मजीद निवासी धुरवा गढ़वा/झारखंड का होना बताया उपरोक्त पुलिस द्वारा धारा 91 जा.फौ का नोटिस तामील कर उक्त वाहन में लोड मवेशियों के दस्तावेज की मांग की गई जो खरीदी बिक्री एवं परिवहन संबंधित किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं होना बताएं। वहीं आरोपियों के विरुद्ध पशु क्रूरता एवं पशु परीक्षण अधिनियम के निहित प्रावधानों का पालन करते हुए अपराध पंजीबद्ध किया गया वहीं पांच नग भैंस कीमत लगभग 100000/रूपये आंकी गई है। एवं घटना में प्रयुक्त किया गया महिंद्रा पिकअप वाहन एवं पिकअप के पीछे ढका हुआ तीन लकड़ी का पटरा कीमत करीब 400000/ रूपये को जप्त कर पुलिस द्वारा अपने कब्जे में लिया गया। आरोपियों के विरुद्ध थाना पोड़ी में पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 4,6, पशु परिरक्षण अधिनियम 11(1)(D) के अंतर्गत कार्यवाही कर विवेचना में लिया गया।
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