
जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि विकासखंड भरतपुर के शासकीय प्राथमिक शाला दुघासी में जांच के दौरान सहायक शिक्षक टी.(एल.बी.)के पद पर पदस्थ श्री भीम सेन के द्वारा शराब सेवन कर शाला आने एवं अध्यापन कार्य में लापरवाही प्रारम्भिक जांच में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। इनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 एवं नियम 23 के प्रतिकूल पाए जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।उन्होंने बताया कि निलम्बन अवधि मे इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी भरतपुर जिला कोरिया (छ. ग.) के नियत किया जाता है। निलम्बन काल मे इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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