यीशै दास जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट
हम आपको बता दें कि कलेक्टर श्री नरेंद्र दुग्गा ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप धारा 1 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 29 जुलाई मोहर्रम त्यौहार के अवसर पर जिले में शुष्क दिवस घोषित किया है। 29 जुलाई को जिले की समस्त देशी, विदेशी, कंपोजिट मदिरा की फुटकर दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। कलेक्टर ने उक्त घोषित शुष्क दिवस का कड़ाई से पालन कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये है।
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