यीशै दास संभाग प्रतिनिधि (सरगुजा) की खास रिपोर्ट
चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के देयकों को पारित करने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्राप्त हुए है। वर्ष 2023-24 से संबंधित समस्त देयक कोषालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 22 मार्च, 2024 निर्धारित की गयी है। अंतिम तिथि के पश्चात् वित्त विभाग की अनुमति से देयक 28 मार्च 2024 तक ही (नवीन एवं कोषालय द्वारा आपत्ति सहित वापस किए गए देयक) कोषालय में जमा किए जा सकेंगे। 22 मार्च, 2024 तक कोषालय द्वारा स्वीकार किए गए देयकों पर ली गई आपत्तियों के नियमानुसार निराकरण कर प्रस्तुत किए जाने वाले देयकों पर भी यह प्रतिबंध लागू होगा। भारत सरकार से प्राप्त राशि (शत् प्रतिशत केन्द्रीय सहायता अथवा केवल केन्द्रांश की राशि) से संबंधित देयकों एवं माननीय विधायकों के स्वत्वों से संबंधित देयकों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। राजभवन सचिवालय, विधानसभा सचिवालय एवं मुख्यमंत्री सचिवालय के अधीन गठित प्रकोष्ठ, प्राधिकरण, मुख्यमंत्री सचिवालय, निवास कार्यालय से संबंधित प्राप्त देयकों, माननीय उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित देयकों पर भी उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्रीजी, माननीय मंत्रीगण, एवं माननीय विधायकों के स्वेच्छानुदान मद से संबंधित देयकों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। अतएव उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए समय सीमा के भीतर चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित देयकों का निराकरण जिला कोषालय से कराया जाना सुनिश्चित करे।
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