January 20, 2025

Chhattisgarh Lions

छत्तीसगढ़ लायंस

”किसान अब 16 अगस्त 2024 तक करा सकेंगे फसल बीमा”…

यीशै दास संभाग प्रतिनिधि (सरगुजा)की खास रिपोर्ट

छत्तीसगढ़ के ऋणी और अऋणी किसान अब 16 अगस्त 2024 तक खरीफ कृषि फसल एवं मौसम आधारित उद्यानिकी फसलों का बीमा करा सकेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार ने फसल बीमा कराये जाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 से बढ़ा कर अब 16 अगस्त 2024 तक कर दिया है। प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से किसानों को राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित उद्यानिकी फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कृषि विभाग के अधिकारियों को प्रधानमंत्री फसल बीमा एवं मौसम आधारित उद्यानिकी फसलों के बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए राज्य के ऋणी और अऋणी किसानों को मार्गदर्शन देने तथा उनका पंजीयन कराने को कहा है, ताकि प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान होने पर उन्हें क्षतिपूर्ति मिल सके। राज्य में कृषि विभाग द्वारा खरीफ वर्ष 2024 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पंजीयन कराना जरूरी है। इसके लिए पूर्व में अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित की गई थी। राज्य सरकार के विशेष प्रयासों से केन्द्र सरकार ने फसल बीमा की अवधि का बढ़ा कर 16 अगस्त 2024 कर दिया है। राज्य के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत धान सिंचित, असिंचित, मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द,कोदो-कुटकी, रागी सोयाबीन एवं अरहर फसल का बीमा करा सकते है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत् प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति होती है। योजना में ऋणी और अऋणी किसान जो भू-धारक व बटाईदार हो शामिल हो सकते है। ऐसे किसान जो अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल के लिए बीमा  कराना चाहते हैं, वे नियत तिथि 16 अगस्त के पूर्व अपना फसल बीमा करा सकते है। इसके लिए किसान अपना आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका, बी.1. पंचशाला खसरा, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं बोनी प्रमाण पत्र के साथ पंजीयन कराना होगा। किसान बैंक अथवा च्वाईस सेंटरों के माध्यम से भी फसल बीमा करा सकते है।