May 14, 2026

Chhattisgarh Lions

छत्तीसगढ़ लायंस

चिरमिरी-नागपुर रोड हॉल्ट रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया प्रारंभ…

यीशै दास संभाग प्रतिनिधि (सरगुजा)की खास रिपोर्ट.

रेल मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी, 6 ग्रामों की भूमि होगी अधिग्रहित.

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला के अपर कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन) के आदेशानुसार चिरमिरी-नागपुर रोड हॉल्ट रेल परियोजना के अंतर्गत 17 किलोमीटर लंबे प्रस्तावित रेल मार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इस परियोजना के अंतर्गत ग्राम चिरईपानी, सरोला, बंजी, खैरबना, सरभोका एवं चित्ताझोर की ओर आने वाली निजी भूमि को अधिग्रहित किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण हेतु रेलवे एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सर्वेक्षण किया गया। इसके पश्चात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनेन्द्रगढ़, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छत्तीसगढ़) द्वारा दिनांक 07 अप्रैल 2025 को पत्र क्रमांक 1047/वाचक-1/2025 के माध्यम से चिरमिरी-नागपुर रोड हॉल्ट रेल परियोजना के लिए प्रतिवेदित भूमि सूची उप मुख्य अभियंता (निर्माण)-1, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नार्थ बिलासपुर को भेजी गई। इसके आधार पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के कार्यालय से पत्र क्रमांक 1876/अप. कले./वाचक/रे. परि./2025, दिनांक 01 मई 2025 को प्रेषित किया गया, जिसके माध्यम से अधिग्रहण संबंधी सूचना राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी गई। तदनुसार भारत सरकार के राजपत्र में रेल मंत्रालय (दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे) द्वारा अधिसूचना संख्या 2074 दिनांक 09 मई 2025 को प्रकाशित की गई है, जो रेल अधिनियम 1989 की धारा 20 (ए) के अंतर्गत जारी की गई है। राजपत्र में प्रकाशन की तिथि 09 मई 2025 से 09 जून 2025 तक कोई भी व्यक्ति, जो उक्त अधिग्रहित की जाने वाली भूमि में हितबद्ध है, वह रेल अधिनियम की धारा 20 (घ) की उपधारा (1) के अंतर्गत इस भूमि के अर्जन और उपयोग से संबंधित कोई भी दावा या आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है। यह दावा या आपत्ति अपर कलेक्टर न्यायालय, कक्ष क्रमांक 19, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) में 09 जून 2025 की शाम 5 बजे तक प्रस्तुत किया जा सकता  है।

You may have missed