January 26, 2025

Chhattisgarh Lions

छत्तीसगढ़ लायंस

चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को नहीं मिलेगा रेस्ट हाउस व सर्किट हाउस…

यीशै दास संभाग प्रतिनिधि (सरगुजा) की खास रिपोर्ट

नहीं होगी कोई राजनीतिक गतिविधियां.

लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा 16 मार्च 2024 को हो चुकी है, एवं आदर्श आचार सहिंता प्रभावशील हो गई है। इस अवधि के दौरान कोई भी राजनीतिक दल के व्यक्ति, मंत्रीगण‚ सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) के पदाधिकारी आदि निर्वाचन प्रचार के कार्य से शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय सर्किट हाउस, रेस्ट हाऊस, गेस्ट हाऊस में निर्वाचन प्रचार अथवा राजनीतिक यात्रा के उद्देश्य से न तो ठहर सकते हैं और न ही वहां पर राजनीतिक गतिविधि कर सकते है। पात्रता अनुसार तथा उपलब्धता अनुसार उन्हें सर्किट हाऊस, रेस्ट हाऊस, गेस्ट हाऊस उपलब्ध कराया जा सकता है, किन्तु इस हेतु निम्न कार्यवाही की जायेगी। उनसे निर्धारित राशि जमा कराकर विधिवत रसीद दी जाये। टेलीफोन हेतु, पृथक रजिस्टर रखा जाए तथा किये गये फोन काल्स की निर्धारित राशि वसूल की जाये। भोजन इत्यादि की व्यवस्था नहीं की जायेगी। किसी प्रकार की राजनीतिक बैठक अथवा विचार विमर्श नहीं करने दिया जाएगा। एक रजिस्टर रखा जाए जिसमें आगन्तुक का नाम, पत्ता, यात्रा का प्रयोजन ली गई राशि, इत्यादि का समस्त ब्यौरा अंकित किया जावे।

जब कभी भी निर्वाचन प्रेक्षक या निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी उपरोक्त अभिलेखों की मॉग करते है तो उन्हें रिकार्ड उपलब्ध कराया जाये। शासकीय, अर्द्धधशासकीय सर्किट हाऊस, रेस्ट हाऊस, गेस्ट हाऊस, आफिसर्स मेस इत्यादि का आरक्षण, जिला मुख्यालय में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनेन्द्रगढ़ एंव जिला सत्कार अधिकारी मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और अन्य स्थानों पर संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी, विधानसभा क्षेत्र 01 भरतपुर-सोनहत (अनुविभागीय अधिकारी भरतपुर) तथा विधानसभा क्षेत्र 02 मनेन्द्रगढ़ (अनुविभागीय अधिकारी मनेन्द्रगढ़) द्वारा किया जायेगा। कक्षों के आरक्षण में निम्नानुसार प्राथमिकता निर्धारित की जाती है। भारत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं उनके कार्यालय के अधिकारी तथा निर्वाचन कार्य से संबंधित अन्य अधिकारी। अतः यह ध्यान रखा जाये कि निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों, प्रेक्षकों आदि के लिए कमरे सदैव आरक्षित रखें जाये। इसके उपरान्त यदि कक्ष उपलब्ध होता है तो अन्य व्यक्तियों को उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार कक्ष आरक्षित किया जा सकता है। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया समापन दिनांक तक सम्पूर्ण मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में प्रभावशील रहेगा