May 15, 2026

Chhattisgarh Lions

छत्तीसगढ़ लायंस

बरबसपुर (आमाडांड) में संचालित अवैध क्रशर सील तथा दर्री टोला में स्थित पत्थर खदान में खनिज विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही…

यीशै दास संभाग प्रतिनिधि (सरगुजा)की खास रिपोर्ट

कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देश पर खनिज विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 26 दिसंबर 2024 को स्थान ग्राम दर्रीटोला तहसील नागपुर अंतर्गत  आने वाले खसरा क्रमांक 208/1, 208/2,  211 रकबा 1.113 हे. क्षेत्र पर श्री प्यारेलाल साहू निवासी लोहारी के पक्ष में स्वीकृत खनिज साधारण पत्थर उत्खनीपट्टा के मौका जांच में खदान में पाई गई अनियमितताओं एवं उत्खनन योजना अनुसार खनन कार्य नहीं किए जाने के कारण, पट्टा शर्तों के उल्लंघन एवं पर्यावरणीय नियमों के पालन नहीं किए जाने के कारण पट्टाधारक श्री प्यारेलाल साहू निवासी लोहारी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015, एवं खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 के तहत कार्यवाही की गई है। इसी क्रम में श्री लक्ष्मण मिश्रा निवासी बरबसपुर के द्वारा स्वयं के निजी भूमि खसरा क्रमांक 842/1 रकबा 0.380 हे. क्षेत्र में बिना वैध अनुमति के क्रशर स्थापित किए जाने छत्तीसगढ़ खनिज (खनन परिवहन तथा भंडारण) नियम 2009 के तहत कार्यवाही किया गया। खनिज विभाग द्वारा मौके पर जाकर क्रशर को सीलबंद किया गया है। आपको बता दे कि विभाग द्वारा लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर अवैध उत्खनन और परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। सूचना मिलते ही विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही की जा रही है।

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