यीशै दास संभाग प्रतिनिधि (सरगुजा)की खास रिपोर्ट
नगरपालिका निर्वाचन 2024-25 की घोषणा 20 जनवरी 2025 को कर दी गयी है। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, निर्वाचन प्रचार के लिए शासकीय वाहनों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। निर्देशानुसार केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, उनके सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों, विपणन बोर्डों, सहकारी समितियों, स्वायत्त शासी परिषदों या अन्य किसी निकाय के वाहन किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या निर्वाचन प्रचार से संबंधित व्यक्ति द्वारा उपयोग नहीं किए जा सकेंगे।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध 20 जनवरी 2025 से लेकर निर्वाचन की समस्त प्रक्रियाओं के समापन तक प्रभावी रहेगा। यदि किसी उम्मीदवार या अधिकारी, जिन्हें पदीय दायित्वों के लिए शासकीय वाहन आवंटित है, द्वारा इस आदेश का उल्लंघन करते हुए वाहन का दुरुपयोग किया जाता है, तो छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 11(ख) के अंतर्गत ऐसे वाहन अधिग्रहित कर लिए जाएंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा

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