मनेन्द्रगढ -पाठकों को बताना चाहेंगे कि पीड़ितों के लिए बड़ी अच्छी खबर यह है कि सत्र न्यायाधीश पास्को कोर्ट मनेंद्रगढ़ जिला एमसीबी छत्तीसगढ़ के न्यायालय में एक विचाराधीन प्रकरण क्रमांक 48/22 शासन प्रति अमृतलाल अगरिया उक्त प्रकरण में अमृतलाल अगरिया के द्वारा अधिवक्ता बदलकर मनेंद्रगढ़ निवासी अधिवक्ता रामसेवक सोनी को अपने मामले में अधिकृत किया गया था तथा उक्त प्रकरण में अधिवक्ता अधिकृत होते ही तेजफुर्ती दिखाते हुए रामसेवक सोनी के द्वारा पीड़ित को न्याय दिलाने कोई कोर कसर न छोड़ते हुए प्रकरण की बारीकी से अध्ययन कर याने बाल से खाल उधेड़ते हुए वेजाइना सलाईट तैयार करने वाले चिकित्सक सहित विवेचक, साक्षी को न्यायालय में दोबारा बुलाए जाने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 311 के तहत विशेष सत्र न्यायाधीश पास्को कोर्ट मनेंद्रगढ़ में आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस आवेदन को निचली अदालत के द्वारा निरस्त कर दिया गया था एवं उक्त प्रकरण का निर्णय अंतिम स्तर की ओर पहुंच गई थी। लेकिन अवसर रहते समयावधि में बिना विलंब किए माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में उक्त प्रकरण को चुनौती दी गई तथा उक्त प्रकरण की सुनवाई जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल के न्यायालय में चल रही थी जिसमें विद्वान् अधिवक्ता के तर्कों को स्वीकार करते हुए मान.उच्च न्यायालय बिलासपुर छ.ग ने निचली अदालत विशेष सत्र न्यायाधीश पास्को कोर्ट मनेंद्रगढ़ द्वारा विचाराधीन प्रकरण में की जा रही सम्पूर्ण कार्यवाही को स्थगित कर रिकार्ड सम्बंधित न्यायलय से मंगाया गया है। उक्त प्रकरण की अंतिम सुनवाई 17 अप्रेल 2023 को नियत की गई है।यह कोई पहला प्रकरण नहीं है ऐसे कई तरह प्रकरण में अधिवक्ता रामसेवक सोनी जो कई पीड़ितों को न्याय दिला चुके हैं।
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