February 18, 2025

Chhattisgarh Lions

छत्तीसगढ़ लायंस

कलेक्टर आदेश को लात मार झोलाछाप डाक्टरों पर कार्यवाही न कर …उगाही कर रहा मु.चि. एवं स्वास्थ्य अधिकारी

पाठकों को बताना चाहेंगे कि एमसीबी जिला बनने के बाद भी मनेन्द्रगढ क्षेत्र अंतर्गत लोगों के जीवन से खेलवाड कर रहे झोलाछाप डाक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही जबकि साक्ष्य दस्तावेजो सहित शिकायत होने के बाद भी मु.चि. स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा कार्यवाही न करके उक्त झोलाछाप डाक्टरों से उगाही कर लोगों के जीवन से खेलवाड कराते आ रहे ऐसा बताया जा रहा है।वहीं गौर करने वाली बात है कि जब मनेन्द्रगढ कोरिया जिला अंतर्गत था उस समय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.आर.के शर्मा के द्वारा झोलाछाप डाक्टरों के खिलाफ कार्यवाही करने सख्त निर्देश देते हुए डा. सुरेश तिवारी जो उक्त दौरान खंड चिकित्सा अधिकारी के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनेन्द्रगढ में पदस्थ थे के द्वारा रेलवे फाटक मनेन्द्रगढ के समीप अवैध रूप से संचालित सरकार डेंटल क्लिनिक के चिकित्सा संबंधित दस्तावेजों की जांच में पाया गया कि नर्सिंग एक्ट के तहत् उक्त दस्तावेज क्लिनिक संचालन हेतु उपयुक्त नहीं है।जो खंड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनेन्द्रगढ डा.सुरेश तिवारी की ही जांच रिपोर्ट दिनांक 29/6/20 से स्पष्ट हो चुका था लेकिन डा.सुरेश तिवारी के द्वारा उक्त फर्जी सरकार डेंटल क्लिनिक के संचालक से साठ -गांठ लेन‌ देन‌ कर सरकार डेंटल क्लिनिक को सील करने कार्यवाही न करके माह वार वसूली करते हुए लोगों के जीवन से खेलवाड कराते आ रहे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा कि अगर किसी भी दांत के मरीज को उक्त फर्जी द्वारा किये गये उपचार के दौरान कैंसर जैसे प्राणघातक रोग उत्पन्न हो‌ जाने पर उक्त मरीज किस आधार पर उक्त फर्जी के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दायर करेगा कारण कि उक्त सरकार डेंटल क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है।और न ही वह लेटर पैड का इस्तेमाल करता है । केवल सादे कागज में दवाई की पर्ची लिख कर दे देता है ।उसके पास लेटर पैड भी‌ उपलब्ध नहीं है। जैसे दंत रोग चिकित्सकों बीडीएस के पास लेटर पैड होता है।जिसमें उपचार संबंधित स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है। लेकिन यहां तो उक्त फर्जी के पास न तो कोई डाक्टरी डिग्री है‌।और‌ न ही लायसेंस इसके बावजूद बेखौफ दांत का उपचार कर खुलेआम लोगों के जीवन से खेलवाड करते आ रहा वहीं गौर करने वाली बात यह भी है कि एमसीबी जिला बनने के बाद खंड चिकित्सा अधिकारी के पद से पदोन्नति के तहत् डा . सुरेश तिवारी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बना दिया गया के पश्चात पुनः उक्त अवैध संचालित सरकार डेंटल क्लिनिक को बंद कराने एमसीबी पुर्व कलेक्टर पी.एस धुर्वे के समक्ष पुर्व में किये गये शिकायत का हवाला देते हुए दिनांक 4/11/22 को कार्यवाही हेतु शिकायत किया गया था।तब उक्त शिकायत को गंभीरता पुर्वक लेते हुए कलेक्टर धुर्वे के द्वारा बिना बीडीएस की डिग्री और बिना लायसेंस के अवैध तरीके से रेल्वे फाटक मनेन्द्रगढ के पास संचालित सरकार डेंटल क्लिनिक को सील किये जाने दिनांक 25/7/20 से लंबित प्रकरण पर कार्यवाही करने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.सुरेश तिवारी को प.क्र1450/वरि. लि/2022 दिनांक 28/11/23 को आदेश जारी किया गया था। लेकिन कलेक्टर आदेश को लात मार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ तिवारी उक्त फर्जी अवैध संचालित सरकार डेंटल क्लिनिक को सील करने कार्यवाही न करके केवल और केवल माह वार वसूली करते हुए लोगों के जीवन से खेलवाड कराते आ रहे

तत्कालीन कलेक्टर मान. नरेंद्र दुगगा जी ध्यान दें