March 14, 2025

Chhattisgarh Lions

छत्तीसगढ़ लायंस

मान.न्यायालय ने सुनाई कारावास की सजा…

यीशै दास जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट

कोरिया पुलिस ने किया था अपराध कायम.

पाठकों को बताना चाहेंगे कि विगत दिनों दिनांक 6 माह पूर्व फैयाज आलम एवं दुबराज उर्फ बूडी के साथ जमीन क्रय- विक्रय के संबंध बात हुई थी। तथा सुबह 08:30 बजे जमीन विवाद को लेकर मारपीट एवं अश्लील गाली -गलौच व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपीगण -लक्ष्मण , लल्लू एवं ननकू को दिनांक 23/3/23 को धारा 294, 506, 323, 34 भा. द. वि. 25, 27 एक्ट में मान. सी जे एम न्यायालय बैकुंठपुर द्वारा आरोपीगण को धारा 294, 323 सहपठित धारा 34 मे दोषी पाते हुए प्रत्येक आरोपी को क्रमशः 200, 300 रुपये अर्थदण्ड अदा करने से व्यक्तिक्रम पर क्रमशः 10, 20 दिवस साधारण कारावास, आरोपी लक्ष्मण को धारा 294, 323 सहपठित धारा 34 के अलावा 337 भा.द.स. के दोषी पाते हुए 300 रुपये का अर्थदण्ड अदा करने 20 दिवस का साधारण कारावास तथा धारा 25 (1वी) (बी) आयुध अधि. में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये का अर्थदंड व्यक्तिक्रम में 01 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।