सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता अपने परिजनों के साथ थाना पोड़ी मे उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि भगवान सिंह उर्फ सोनू निवासी खंडगवा से वर्ष 2020 में जान पहचान हुआ था तथा उसके बाद बातचीत करता था तथा शादी करने का प्रलोभन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा शादी करने को कहने पर टाल-मटोल करता रहा एवं उक्त घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया परिवार के लोग भी उक्त घटना की जानकारी पर शादी करने के लिए कहे तो मना कर दिया की घटना की जानकारी थाना प्रभारी पोड़ी उप निरीक्षक सुनील सिंह के द्वारा पुलिस अधीक्षक कोरिया श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर को अवगत कराया गया के पश्चात जिनके द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक चिरमिरी श्री पी.पी सिंह के दिशा निर्देश मे उक्त आरोपी के विरुद्ध धारा 376 (2)(ढ) 493, 506 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जाकर आरोपी भगवान सिंह उर्फ सोनू आ. बुद्धू खैरवार उम्र 22 वर्ष निवासी जनकपुर खंडगवा थाना खंडगवा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश कर जेल दाखिल कराया गया
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