December 12, 2024

Chhattisgarh Lions

छत्तीसगढ़ लायंस

डॉ.ने क्लिनिक में दिया था इस वारदात को अंजाम कोरिया पुलिस के प्रयास से … मान.न्यायालय द्वारा सुनाया गया आजीवन कारावास सजा…

यीशै दास जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट

विवरण :- पीड़िता का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने पर वह अपनी छोटी बहन के साथ दिनांक 17/5/21 को सुबह करीब 09 बजे आरोपी डॉ .अबू कासीम खान उम्र करीब 35 वर्ष निवासी दुबछोला, खड़गवा अपने घर के स्थित क्लिनिक में ईलाज करने आया, आरोपी डॉ. ने पहले पीड़िता का ईलाज किया फिर इंजेक्शन लगाया। फिर आरोपी डॉक्टर द्वारा पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार किया, जिस पर पीड़िता इस बात को अपनी सहेली एवं माँ को बताई, जिसपे थाना अ.जा.क बैकुंठपुर में धारा 342, 376 एवं 506 भा. द. वि एवं धारा 3.(2)(5) एक्ट्रोसिटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उक्त प्रकरण की विवेचना प्रतिपाल सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक चिरमिरी द्वारा की गई। उत्कृष्ट विवेचना एवं लोक अभियोजन रजा अंसारी के प्रयास से मान.न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम बैकुंठपुर द्वारा आरोपी डॉ अबू कासीम खान को आजीवन कारावास से दंडित कर पीड़िता को न्याय दिलाया गया है

You may have missed