👉यीशै दास जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट
थाना सोनहत जिला कोरिया के गंभीर मामले के प्रकरण पर कोरिया पुलिस के द्वारा अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया था विगत दिनो दिनांक 26.09.2019 को थाना सोनहत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज धारा 363, 366,376(n) 506(बी) भा द वि 6 पोस्को एक्ट एवं 3(2)(v) sc st Act के तहत अपराध कायम कर गिरफ्तार किया गया था ।के पश्चात मान. न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था गौरतलब है कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 के तहत अगर किसी महिला के साथ कोई जबरन शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे रेप की श्रेणी में शामिल किया जाता है। उक्त समस्त गंभीर अपराध में मान. न्यायालय द्वारा माह सितम्बर के दिनांक में 19.10.2022 को निर्णय पारित किया गया है। जिसमे मान.न्यायालय ने आरोप सिद्ध करते हुए धारा 363 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- अर्थदंड , धारा 366 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- अर्थदंड, धारा 506(बी ) में 03 वर्ष का सश्रम कारावास तथा धारा 6 लैंगिग अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 /- अर्थदंड एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 03(2)(v) के तहत आजीवन कारावास एवं 500/- का अर्थदंड से दण्डित कर निर्णय पारित किया गया है।
आरोपी नाम – तीरथ भट्टाचार्य
धारा – 363,366,376(n)506 (बी) I.P. C 6 posco act. एवं 3(2)(v)sc. st Act 363 IPC
निर्णय- आजीवन कारावास.
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